निवाड़ी, मयंक दुबे। जिले में अपराध नियंत्रण के साथ भू माफिया, रेत माफिया, खनिज माफिया, धोखाधड़ी करने वाले चिटफंड कंपनियों और आदतन अपराधियों के खिलाफ सख्ती से निपटा जायेगा। ये बात एसपी आलोक कुमार सिंह द्वारा ओरछा पुलिस कंट्रोल रूम पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही गई। उन्होने कहा कि 15 दिन में जिले से 5 लोगो के खिलाफ जिलाबदर, 5 चिटफंड मामले, 3 भूमाफिया, 9 राइट एक्ट के तहत मामले में कार्यवाही की गई हैं।
एसपी ने बताया कि जिले के पांच आदतन अपराधियों को एक-एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर घोषित किया है। जयहिंद यादव, किशोरी अहिरवार, रवि राजपूत, छोटू यादव, तथा हल्के उर्फ राममिलन को एक-एक वर्ष के लिए जिला निवाड़ी एवं समीपवर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने तथा इस एक वर्ष की अवधि में इन जिलों की राजस्व सीमाओं में लौटकर प्रवेश नहीं करने का आदेश दिया गया है।
पुलिस अधीक्षक ने यातायात विभाग एवं परिवहन विभाग की सामूहिक कार्यवाही पर जानकारी देते हुए बताया कि अवैध परिवहन को लेकर बसों पर की गई कार्यवाही के दौरान 2500 वाहनों के परमिट, फिटनैस, व अन्य दस्तावेजों को चेक किया गया, जिसमें 250 वाहनों के दस्तावेज उपलब्ध न होने व दस्तावेजो में कमी पाए गए वाहनों का चालान कर एक लाख चालीस हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। साथ ही हिदायत दी गयी कि नियम का पालन करे व समस्त दस्तावेज पूर्ण रखें। यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था का बेहतर से बेहतर इंतज़ाम वाहनों में होंं।
निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर और ओरछा मे अवैध कॉलोनाइजरो के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किये गये हैं जिसमें अरुण कुमार नायक और सन्तोष साहू निवासी पृथ्वीपुर एवं मां भगवती रियलकोन प्राइवेट लिमिटेड के प्रोपराइटर राहुल अग्रवाल निवासी झांसी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। यह लोग बिना कॉलोनाइजर लाइसेंस के अवैध रूप से कॉलोनी काट कर प्लाट बेचने का अवैध काम करते थे। इनके खिलाफ नगर परिषद सीएमओ ने कॉलोनाइजर अरुण कुमार नायक एवं सन्तोष साहू के विरुद थाना पृथ्वीपुर में अपराध क्रमांक 92,93 तथा सीएमओ ओरछा ने मां भगवती रियलकोन प्राइवेट लिमिटेड के प्रॉपराइटर राहुल अग्रवाल के विरुद्ध थाना ओरछा में, अपराध क्रमांक 51 के तहत मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 के तहत मामला दर्ज करवाया। एसपी आलोक कुमार सिंह ने पर्यटन नगरी ओरछा के सभी व्यापारियों से अपने प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने की अपील की।
पुलिस अधीक्षक निवाड़ी आलोक कुमार सिंह ने बताया कि निवाड़ी में 27 एलईडी डुप्लीकेट सैमसंग कंपनी की 4 इलेक्ट्रॉनिक प्रतिष्ठानों से जप्त की चार आरोपियों पर कॉपीराइट अधिनियम एवं ट्रेडमार्क अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई, जिसमें निवाड़ी के सिद्धि विनायक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रतिष्ठान से 12 एलईडी कीमत 92000 रामराजा इलेक्ट्रॉनिक्स से 10 एलईडी कीमत ₹95500 रविंद्र राय तिगैला इलेक्ट्रॉनिक से चार एलईडी कीमत 20400 सुरभि इलेक्ट्रॉनिक्स से एक एलईडी कीमत ₹10000 की जप्त की गई चारों इलेक्ट्रॉनिक दुकानों के संचालकों के विरुद्ध मामला पंजीकृत किया गया। उन्होंने बताया कि जिले के पृथ्वीपुर पुलिस थाना में भी 6 इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों पर छापामार कार्रवाई की गई जहां से 15 एलईडी डुप्लीकेट टीवी जप्त की गई है।