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Sat, Dec 6, 2025

संक्रांति पर चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करने पर लगेगी जानलेवा हमले की धारा, जेल में काटने पड़ेंगे 10 साल

Written by:Ayushi Jain
संक्रांति पर चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करने पर लगेगी जानलेवा हमले की धारा, जेल में काटने पड़ेंगे 10 साल

MP News : मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जाता है। सभी लोग जश्न मनाते हुए पतंगबाजी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब मध्य प्रदेश में पतंग उड़ाने को लेकर कई नियम लागू कर दिए गए हैं। एमपी में अगर मकर संक्रांति के त्योहार पर कोई चाइनीस मांझे का इस्तेमाल करता हुआ तो उसकी खैर नहीं होगी। दरअसल, प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाने वालों के खिलाफ की जाने वाली है।

बताया जा रहा है कि उज्जैन प्रशासन द्वारा इसको लेकर तैयारियां की जा रही है। प्रशासन ने सख्त निर्देश भी जारी कर दिए हैं। उसके चलते अगर कोई भी चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ जानलेवा हमले की धरा लगाने के साथ कई सालों की सजा दी जाएगी।

उज्जैन प्रशासन ने जारी किए निर्देश

जानकारी के मुताबिक, मध्यप्रदेश में चाइनीज मांझा पूरी तरह से बैन है। वहीं उज्जैन में प्रशासन इसको लेकर काफी ज्यादा सख्त है। चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाने वाले और मांझा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती ही इस साल ये सख्ती और ज्यादा बढ़ा दी गई है। बता दें, उज्जैन के जिलाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने बीती 1 दिसंबर को चाइना मांझे पर प्रतिबंध के आदेश जारी किए थे।

दरअसल, कई लोगों की जान इसकी वजह से जा चुकी हैं वहीं पशु पक्षियों को भी इसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान पहुँचता है। इस वजह से उज्जैन में चाइना मांझे पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अभी से ही पुलिस द्वारा उसकी खरीद-फरोख्त करने वालों पर छापामार कार्रवाई की जा रही है। लगातार लोगों को पुलिस इसके लिए सतर्क भी कर रही है।

इसको लेकर जिला प्रशासन ने निर्देश भी जारी किए है जिसमें कहा गया है कि चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करने वाले के खिलाफ धारा 188 में मामला दर्ज किया जाएगा। साथ ही जानलेवा हमले की धारा 307 में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं करीब 10 साल तक की सजा भी हो सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।