देवास/हाटपिपल्या, सोमेश उपाध्याय। कल मध्यप्रदेश में 28 सीटों को लेकर उपचुनाव होने वाले है। कल जनता फैसला करेगी कि उसे कमल का राज चाहिए या पंजे का साथ। कल होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर देवास कलेक्टर ने निष्पक्ष मतदान को लेकर जरुरी दिशा-निर्देश दिए है।
कलेक्टर चन्द्रमौली शुक्ला ने बताया कि सभी मतदाता स्वतंत्र, निष्पक्ष व निर्भीक होकर मतदान करें। मतदाता को मतदाता फोटो परिचय पत्र (इपिक) के अतिरिक्त मतदान करने के लिए 12 अन्य दस्तावेजों में से कोई एक मतदान केन्द्र में प्रस्तुत करने से मतदान करने में कोई परेशानी नहीं होगी। मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की सुरक्षा के लिए सम्पूर्ण व्यवस्था की गई है।
मतदाता भय और बहकावे में नहीं आये अपने विवेक से मतदान करें। हाटपीपल्या विधानसभा क्षेत्र में कल सुबह 07 बजे से शाम 06 बजे तक मतदान होगा। मतदाता समय का ध्यान रख कर समय पर मतदान करें। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश दिए गये हैं कि मतदाताओं को मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने तथा शत प्रतिशत मतदान को दृष्टिगत रखते हुए यह व्यवस्था की गई है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शुक्ला ने बताया कि मतदाता सूची में नाम होने पर मतदाता वोटर आईडी कार्ड तथा मतदाता पर्ची के अभाव में इनमें से कोई भी एक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर मतदान करने में आसानी रहेगी। मतदाता द्वारा मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्रायविंग लाइसेंस, राज्य या केन्द्र सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक संस्थानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले सर्विस पहचान पत्र, बैंक या डाकघर पासबुक, पेन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, पेंशन प्रमाण पत्र, सरकारी पहचान पत्र (सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी) तथा फोटोयुक्त आधार कार्ड के द्वारा मतदान किया जा सकेगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शुक्ला ने बताया कि सभी मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। मतदान केन्द्रों पर सेनेटाईजर, हाथ धुलाई हेतु साबुन, पानी की व्यवस्था, थर्मल स्क्रीनिंग की उपलब्धता रहेगी। जिन मतदाताओं के पास मास्क नहीं होंगे उन्हें मतदान केन्द्र पर मास्क उपलब्ध कराये जायेंगे। दिव्यांग मतदाताओं के लिए प्रत्येक मतदान केन्द्र में रैम्प बनाये गये हैं तथा व्हीलचेयर भी उपलब्ध रहेगी। मतदान केन्द्रों पर मतदान के लिए मतदाताओं को हाथों में पहनने के दस्ताने, सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिए पर्याप्तदूरी पर खड़े रहने के लिए स्थान की उपलब्धता रहेगी। मतदान हेतु पुरूष, महिला, गर्भवती महिला, दिव्यांग मतदाता के लिए पृथक-पृथक लाईन रहेगी।