कर्मचारियों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश का लाभ, DoPT ने जारी किया आदेश, बंद रहेंगे सरकारी कार्यालय

Kashish Trivedi
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Employees Holiday, Employees Holiday Benefit : कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें अवकाश का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि अवकाश मिलने के साथ ही उन्हें अवकाश के दिन के वेतन का भी भुगतान किया जाएगा।

शासकीय कार्यालय सहित स्कूल कॉलेजों को बंद रखने के निर्देश

लाखों कर्मचारियों को इसका लाभ मिलना है। डीओपीटी द्वारा जारी आदेश के तहत सात विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव का आयोजन किया जा रहा है। जिसके कारण 5 सितंबर को इन क्षेत्रों में शासकीय कार्यालय सहित स्कूल कॉलेजों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। 5 सितंबर को झारखंड, केरल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के साथ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव का आयोजन किया जाएगा।

कर्मचारी सवेतन अवकाश के पात्र

झारखंड के डुमरी सहित केरल के पुथुपाल, उत्तर प्रदेश के घोसी, उत्तराखंड के बागेश्वर, त्रिपुरा के बॉक्सनगर, त्रिपुरा के धनपुर और बंगाल के धुपगुरी में उपचुनाव के लिए मतदान किया जाएगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 बी के तहत आम उपचुनाव में मतदान करने के लिए कर्मचारी सवेतन अवकाश के पात्र माने जाते हैं।

आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश

चुनाव के संबंध में सरकारी कार्यालय को बंद करने और कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश देने के संबंध में विभाग द्वारा 10 अक्टूबर 2001 के कार्यालय ज्ञापन के नियम के तहत दिशा निर्देश दिए गए हैं। वही सभी विभागों को इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

ऐसे में झारखंड की डुमरी सहित पुथु पाल, उत्तर प्रदेश के घोसी, उत्तराखंड के बागेश्वर, त्रिपुरा के बॉक्सनगर सहित त्रिपुरा के धनपुर और पश्चिम बंगाल के धूपपुरी में शासकीय कार्यालय सहित स्कूल कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखा जाएगा। साथ ही कर्मचारियों को सवैंतनिक अवकाश का लाभ मिलेगा।


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