Mon, Dec 29, 2025

लाखों कर्मचारियों को सीएम का बड़ा तोहफा, 15 लाख तक मिलेगा लाभ, सितंबर में होगा एरियर का भुगतान

Written by:Pooja Khodani
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लाखों कर्मचारियों को सीएम का बड़ा तोहफा, 15 लाख तक मिलेगा लाभ, सितंबर में होगा एरियर का भुगतान

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शिमला, डेस्क रिपोर्ट। सोमवार को हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। इसमें राज्य सरकार ने कर्मचारियों को मिलने वाले 7.50 लाख रुपये हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) की सीमा को बढ़ाकर अधिकतम 15 लाख रुपये करने का निर्णय लिया। इसका लाभ प्रदेश के 4 लाख कर्मचारियों को मिलेगा।

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इसके साथ कर्मचारियों व पेंशनर्स को संशोधित वेतनमान के एरियर की पहली किस्त सितंबर में देने का निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार ने 1,000 करोड़ रुपये का प्रबंध कर लिया है। सीएम जयराम ठाकुर इसकी 15 अगस्त को घोषणा कर चुके हैं।संभावना जताई जा रही है कि  कर्मचारियों व पेंशनर्स को 30 हजार से 80 हजार रुपये पहली किस्त में मिल सकते है। अलग अलग लेवल के कर्मचारियों के हिसाब से यह कुल एरियर का 10 से 18% हो सकता है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 30 हजार रुपये और तृतीय श्रेणी कर्मियों को 40 हजार रुपये के साथ उससे ऊपर के कर्मचारियों व अधिकारी वर्ग को पहली किश्त के तौर पर 70 से 80 हजार रुपये मिल सकते है।

इधर, सामान्य प्रशासन विभाग से जानकारी मिलने के बाद वित्त विभाग एरियर भुगतान को लेकर गणना शुरु कर दी है।पेंशनर्स को भी एरियर भुगतान का आकलन किया जाएगा, सभी पेंशनर्स को बकाया एरियर पेंशन में जोड़कर दिया जाएगा। कर्मचारियों व पेंशनर्स को एरियर का भुगतान वर्ष 2016 से किया जाना है। मुख्यमंत्री से औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करने के बाद वित्त विभाग की ओर से एरियर भुगतान की अधिसूचना जल्द जारी होगी।इससे 2.25 लाख कर्मचारियों और 1.90 लाख पेंशनरों को लाभ मिलेगा।

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हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस की दरों, पात्रता और अधिकतम सीमा में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की। एचबीए की अधिकतम सीमा अब मूल वेतन का 25 गुणा होगी। इसमें अधिकतम 15 लाख रुपये तक के नए निर्माण या नए घर एवं फ्लैट की खरीद और राशि चुकाने की क्षमता की शर्त लागू रहेगी।इससे कोई भी सरकारी कर्मचारी गृह निर्माण और घर या फ्लैट की खरीद कर सकेगा।

वही मंत्रिमण्डल ने कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को राहत के रूप में न्यूनतम 55000 रुपये और अधिकतम 1.50 लाख रुपये का प्रावधान करने का निर्णय लिया। अनुबंध कर्मचारियों के परिजनों के लिए न्यूनतम 35000 और अधिकतम एक लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।बैठक के दौरान कांगड़ा जिला के राजकीय महाविद्यालय थुरल में शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों के 10 पदों को भरने का निर्णय भी लिया गया। मंत्रिमण्डल ने सोलन जिला के डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में अनुबंध आधार पर गैर-शिक्षण कर्मचारियों के 60 पदों को भरने का निर्णय लिया।

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