शिमला, डेस्क रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। 89 श्रेणियों के कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का लाभ दिया जाएगा, इसके लिए राज्य सरकार ने राइडर हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे जनवरी 2022 से पहले नियमित हुए करीब 40 हजार कर्मचारियों को नया वेतनमान का लाभ मिलेगा।
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दरअसल, राज्य की जयराम ठाकुर सरकार ने सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों पर लगाए दो साल के राइडर को हटा दिया है। इस संबंध में मंगलवार देर शाम वित्त विभाग ने शोधित वेतन भुगतान से जुड़े नियमों में संशोधन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है।इसके तहत अब दो साल का कार्यकाल पूरा नहीं करने वाले कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग का लाभ मिलेगा।जिन कर्मचारियों को नियमित हुए दो साल से कम समय हुआ होगा, ऐसे कर्मचारियों को तय अवधि पूरी होने पर ही संशोधित वेतनमान प्राप्त होगा।
अधिसूचना के तहत, अगर कोई कर्मचारी दिसंबर 2021 में नियमित हुआ है तो वह दिसंबर 2023 के बाद संशोधित वेतन लेने का हकदार होगा। उसे बढ़ा हुआ वेतन जनवरी 2024 में मिलना शुरू होगा। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से पुलिस कांस्टेबल सहित 89 विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारी लाभांवित होंगे। वित्तीय लाभ प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को अधिकतम मासिक 15 से 17 हजार रुपये का लाभ मिलेगा।बता दे कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों को छठे पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत संशोधित वेतन दिया है।
अधिसूचना के साथ ही वेतन निर्धारण के लिए पे मैट्रिक्स का चार्ट भी जारी किया गया है। इसमें सभी श्रेणियों के लिए अलग-अलग लेवल दर्शाए गए हैं। जैसे क्लर्क के लिए अब 20,200-30,500, जेओए आईटी के लिए 20,600-31,200, कनिष्ठ तकनीशियन के लिए 20,200-22,700, जूनियर ड्राफ्ट्समैन के लिए 25,600-30,600, चपरासी या चौकीदार के लिए 18,000-19,100, जेबीटी के लिए 29,700-37,600, एलटी शिक्षक के लिए 35,600-40,100 और टीजीटी के लिए 38,100-41,600 के हिसाब से वेतन की हायर स्टेज मान्य होगी।