कर्मचारी-पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, सेवानिवृत्ति पर पेंशन-ग्रेच्युटी का इस तरह होगा भुगतान, DoPT ने जारी किया आदेश

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। 7th pay commission कर्मचारी पेंशनर्स (employees-pensioners) के लिए बड़ी खबर है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPT द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। जिसके तहत सेवानिवृत्ति (Retirement) पर पेंशन (pension) और ग्रेच्युटी (gratuity) को लेकर नियम और प्रक्रिया के विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इसकी समय सीमा भी निर्धारित की गई है।

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 को केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 का अधिक्रमण करते हुए अधिसूचित किया है। केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली का अध्याय X , 2021 एक सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर पेंशन और ग्रेच्युटी की राशि के निर्धारण और प्राधिकरण की प्रक्रिया से संबंधित है।


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Kashish Trivedi

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