Employees Holiday, 7th Pay Commission, Employees Child Care Leave : मोदी सरकार द्वारा कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। इसके लिए उनकी छुट्टियां के नियम में संशोधन किया गया है। आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। नियम और नीति तय करने के साथ ही कर्मचारियों को इसका पालन करना अनिवार्य होगा।
अधिकतम 2 साल तक उन्हें छुट्टियां दी जाएगी
केंद्र सरकार ने ऑल इंडिया सर्विस चिल्ड्रन लीव रूल के योग्य सदस्यों की छुट्टियों को लेकर नियमित संशोधन किया हैं। अधिकतम 2 साल तक उन्हें छुट्टियां दी जाएगी। सरकार की ओर से दो बच्चों के देखभाल के लिए अधिकतम 2 साल का पेड लीव उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि यह कर्मचारी अपने पूरे करियर के दौरान 2 साल के पेड लीव का लाभ ले सकेंगे।
ऑल इंडिया सर्विस चिल्ड्रन लीव रूल 1995 में संशोधन
डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने हाल ही में नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन में राज्य सरकार के परामर्श पर ऑल इंडिया सर्विस चिल्ड्रन लीव रूल 1995 में संशोधन किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा संशोधित नियम के तहत 2 बच्चों की देखभाल के लिए कर्मचारियों को 370 दिन की छुट्टियां उपलब्ध कराई जाएगी।
अखिल भारतीय सेवा की एक महिला और पुरुष सदस्य को 2 सबसे बड़े बच्चों के देखभाल के लिए पूरी सेवा के दौरान 730 दिन का अवकाश प्रदान किया जाएगा। हालांकि नियम में निर्धारित किया गया है कि बच्चों के 18 वर्ष के पूरे होने से पहले पालन पोषण के आधार पर शिक्षा और अन्य तरह की देखभाल के लिए कर्मचारी इस सुविधा का लाभ लेने में सक्षम रहेंगे।
चिल्ड्रन अकाउंट को अन्य छुट्टियों के साथ नहीं जोड़ा जाएगा
जारी नोटिफिकेशन के तहत चिल्ड्रन अकाउंट को अन्य छुट्टियों के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। इसके अकाउंट अलग से निर्धारित होंगे। इसके तहत एक अलग अकाउंट तैयार किया जाएगा, जो सदस्यों को उपलब्ध कराया जाएगा। प्रोबेशन पीरियड के दौरान कर्मचारियों द्वारा चिल्ड्रन लिव केयर का लाभ नहीं लिया जा सकेगा।
बता दे की नियम कहते हैं तो एक कैलेंडर वर्ष में तीन से ज्यादा का अवकाश कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं कराया जाता है। एकल महिला के मामले में कैलेंडर वर्ष के दौरान 6 बार छुट्टियां ली जा सकती है। चिल्ड्रन केयर लीव के तहत कर्मचारियों को एक बार में 5 दिन से कम का अवकाश प्रदान नहीं किया जाता है। कर्मचारी बच्चों के 18 वर्ष पूरे होने से पूर्व तक 730 दिनों के अवकाश की पात्रता रखेंगे।