Central Employees news : केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से सीसीएस (पेंशन) के नियम 8 में संशोधन को नोटिफाई किया गया है।इसके तहत सीसीएस पेंशन नियम 2021 के रूल 8 में नए बदलाव करते हुए प्रावधान को जोड़ा गया है। इसके तहत नौकरी के दौरान किसी तरह के गलत कार्य या लापरवाही का दोषी पाए जाने पर रिटायर्ड कर्मचारी की पेंशन और ग्रेच्युटी को रोका जा सकता है।
इस नियम के तहत केन्द्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक सख्त चेतावनी भी जारी की है कि अगर केंद्रीय कर्मचारी अपने सेवाकाल के दौरान किसी गंभीर अपराध या लापरवाही में दोषी पाए जाएंगे तो रिटायरमेंट के बाद उनकी ग्रेच्युटी और पेंशन रोक दी जाएगी। अगर कर्मचारियों ने नियमों को अनदेखा किया तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन व ग्रेच्युटी से वंचित किया जा सकता है।
यह निर्देश सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल 2021 (Central Civil Services Pension Rules 2022) के तहत जारी किए हैं। नियम के तहत इस स्थिति में किसी भी निकाय को अंतिम आदेश देने से पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) से सुझाव लेना होगा। इसमें यह भी प्रावधान है कि किसी भी मामले में जहां पेंशन को रोका या निकाला जाता है, उसमें न्यूनतम राशि 9000 रुपये प्रति माह से कम नहीं होनी चाहिए।
इन्हें होगा कार्रवाई का अधिकार
- इसके तहत नौकरी के दौरान अगर कर्मचारियों के खिलाफ कोई विभागीय या न्यायिक कार्रवाई हुई तो उसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को देना आवश्यक होगा।
- अथॉरिटी चाहे तो पेंशन या ग्रेच्युटी को स्थायी अथवा कुछ समय के लिए भी रोक सकता है।
- इसके तहत रिटायर्ड कर्मचारी के अप्वाइंटिंग अथॉरिटी में शामिल रहे अध्यक्ष को ग्रेच्युटी या पेंशन रोकने का अधिकार होगा।
- अगर कोई कर्मचारी ऑडिट और अकाउंट विभाग से रिटायर हुआ है तो CAG को दोषी कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार है।
- सचिव जो सम्बंधित मंत्रालय या विभाग से जुड़े हों जिसके तहत रिटायर होने वाले कर्मचारी की नियुक्ति की गई हो, उन्हें भी इसका अधिकार दिया गया है।
इन पर भी लागू होंगे नियम
- कोई कर्मचारी रिटायर होने के बाद फिर से नियुक्त हुआ हो तो उस पर भी यही नियम लागू होंगे।
- अगर कोई कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान ले चुका है, इसके बाद वो फिर से दोषी पाया जाता है तो उससे पेंशन या ग्रेच्युटी की पूरी अथवा आंशिक राशि वसूली जा सकती है।
- इसका आकलन विभाग को हुए नुकसान के आधार पर किया जाएगा।