जिम और योग सेंटर के लिए जारी हुई गाइडलाइन, करना होगा इन नियमों का पालन

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट

अनलॉक-3 के दौरान जिम और योग संस्थान को 5 अगस्त से खोलने की इजाजत दी गई है| सोमवार को इसको लेकर केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है| सरकार ने साफ किया है कि जिम या योग सेंटर में इन गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा|

गाइडलाइन के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन में जिम और योग केंद्र 31 अगस्त तक नहीं खुलेंगे. 65 साल से अधिक उम्र वाले लोग जिम और योग केंद्र नहीं जा सकते हैं| गर्भवती महिलाओं और 10 साल से छोटे बच्चों पर भी रोक है|

जिम या योग संस्थानों में हर व्यक्तियों को जहां तक ​​संभव हो 6 फीट की न्यूनतम दूरी बनाए रखनी है| परिसर में हर समय फेस कवर या मास्क का उपयोग अनिवार्य है| जिम और योगा सेंटर में जाने से पहले मोबाइल में आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप होना चाहिए। वहीं शारीरिक दूरी का विशेष ख्याल रखना होगा। कहा गया है कि वायइजर पहन कर ही एक्सरसाइज करें। फेस कवर और मास्क जिम और योगा केंद्रों के परिसर में जरूरी होगा| एक्सरसाइज के समय चेहरे और आंख को बचाने के लिए वाइजर (visor) का इस्तेमाल किया जा सकेगा| एक्सरसाइज के वक्त हैंड सेनेटाइजर या साबुन का इस्तेमाल हाथ साफ करने के लिए करना होगा| साबुन का 40 से 60 सेकंड तक जबकि सेनेटाइजर का 20 सेकंड तक इस्तेमाल करना होगा|

हॉट-स्पॉट एरिया में जिम और योग सेंटर को फिलहाल बंद रखा जाएगा। वहीं केंटेंमेंट जोन से बाहर वाले जिम को खोलने से पहले सरकार के आदेशों का पूरी तरह पालन करना होगा। जिम मालिकों के लिए साफ आदेश है कि कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए जिम की मशीनों को इस तरह से रखा जाए कि, जिसमें शारीरिक दूरी के नियम का पालन आसानी से हो सके। कोई भी मशीन ज्यादा पास नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज वाली जगह पर प्रतिवर्ग मीटर चार लोग ही हो। जिम व योगा सेंटर में प्रवेश द्वार पर ही हेंड सैनिटाइज करने की भी व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

जिन लोगों में ऑक्सीजन लेवल 95 प्रतिशत से कम हों, उन्हें एक्सरसाइज करने की अनुमति नहीं होगी| गाइडलाइन के मुताबिक, संस्थान के परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा. परिसर की बिल्डिंग, रूम के साथ ही स्टाफ और विजिटर की मौजूदगी वाले जगह को सैनिटाइज किया जाएगा. इसके साथ ही वॉशरूम और टॉयलेट को सैनिटाइज किया जाएगा|


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