टिप्पणी पर बवाल के बाद CJI की सफाई, कहा- रेप के आरोपी को कभी नहीं कहा पीड़िता से शादी के लिए

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एस ए बोबड़े (SA Bobde) ने नाबालिग से बलात्कार (rape) वाले मामले पर उपजे विवाद के बाद सफाई दी है। उन्होने कहा है कि एक संस्थान के तौर पर हमने हमेशा स्त्रीत्व का बेहद सम्मान किया है। हमने आरोपी को पीड़िता से शादी (Marry the victim) करने को कभी नहीं कहा। हमने उससे पूछा कि क्या तुम उससे शादी करने जा रहे हो? उन्होने कहा कि उनके बयान को पूरी तरह तोड़ मरोड़कर पेश किया गया है।

ये मामला 14 वर्ष की नाबालिग किशोरी से जुड़ा है जो रेप के बाद गर्भवती हो गई थी और उसने अदालत से 26 सप्ताह का गर्भ गिराने की अनुमति मांगी थी। आरोपी पर स्कूली छात्रा से कई बार रेप करने का आरोप लगा था। पिछले हफ्ते इस केस की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ ने आरोपी के वकील से पूछा था कि क्या आरोपी पीड़िता से शादी करेगा। इसके बाद इस मामले पर बवाल मच गया था और कई सामाजिक संस्थाओं ने इसकी कड़ी निंदा की थी। इस मामले पर अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबड़े ने कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है और उनके कहने का उद्देय वो कतई नहीं था, जो कि बताया जा रहा है।

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श्रुति कुशवाहा

श्रुति कुशवाहा

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि।