हेट स्पीच की परिभाषा तय करेगी सरकार, जल्द आ सकता है एंटी हेट स्पीच कानून

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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। देश में बिगड़ते माहौल को देखते हुए सरकार जल्द एंटी हेट स्पीच कानून की घोषणा कर सकती है। दरअसल, सरकार इसके तहत हेट स्पीच की परिभाषा तय करेगी। देश में सोशल मीडिया या टेलीविजन प्रसारण के माध्यम से जो भी कंटेंट जनता के बीच आ रहा है, वह समाज के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इसका दायरा भी तय किया जाएगा।

सरकार ये सब नफरत से भरे कंटेंट से समाज में फैल रही असहिष्णुता के चलते इसे जल्द-से-जल्द लाने की तैयारी में है। हेटस्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों, अन्य देशों के कानूनों और अभिव्यक्ति की आजादी के तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कानून का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इसमें सरकार यह तय करेगी कि लोगों को यह पता रहे वो जो बोल रहे है, वह वह कानून के दायरे में आती है या नहीं।

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सोशल मीडिया कंटेंट पर कसेगी लगाम

फिलहाल, देश में हेटस्पीच से निपटने के लिए 7 तरह के कानून इस्तेमाल किया जा रहे हैं, लेकिन इनमें हेटस्पीच क्या है, इसको परिभाषित नहीं किया गया है। यहीं कारण है, सोशल मीडिया पर लोग मनमानी भाषा इस्तेमाल करते है, जो समाज में नफरत का कारण बन जाती है।

बता दे, देश में सबसे ज्यादा फिलहाल ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल से भ्रामक जानकारी फैलाने का काम किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर पहचान छुपाकर, नफरती विचार फैलाए जा रहे है।


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Manuj Bhardwaj

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