नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) के निधन के बाद केंद्र सरकार रोड सेफ्टी रूल्स को लेकर बहुत सख्त हो गई है। केंद्र सरकार परिवहन मंत्रालय ने अब तय किया है कि कार में बैठने वाले सभी लोगों को अब सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य (Now seat belt will be mandatory) होगा। यदि सीट बेल्ट नहीं लगाया तो कार में इसके लिए अलार्म (Seat Belt Alarm) बजेगा। सरकार ने कार निर्माता कंपनियों को सीट बेल्ट अलार्म और ओवर स्पीड अलार्म लगाने के निर्देश दिए हैं।
सीट बेल्ट नहीं बांधने पर बजेगा अलार्म
परिवहन मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है और इस पर 05 अक्टूबर तक सुझाव और आपत्तियां मांगे हैं, सरकार इसे जल्दी लागू करना चाहती है। नोटिफिकेशन के अनुसार अब फ्रंट फेसिंग सीट वाले सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा , यदि वो ऐसा नहीं करते तो ऑडियो – वीडियो अलार्म बजेगा। कार में ओवर स्पीड अलार्म भी बजेगा। यह नियम सभी चार पहिये डोमेस्टिक अथवा कमर्शियल वाहनों पर लागू होगा।
तीन स्तर पर बजेगा अलार्म
केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक गाड़ी में तीन स्तर पर अलार्म बजेगा। गाड़ी का इंजन चालू होने पर वीडियो वॉर्निंग अलार्म बजेगा। बिना बेल्ट गाड़ी चलाने पर ऑडियो- वीडियो अलार्म बजेगा और यदि यात्रा के दौरान किसी ने बेल्ट खोला तो भी अलार्म बजता रहेगा। इससे उसमें बैठने वाले अलर्ट हो जायेंगे और सुरक्षित रह सकेंगे।
साइरस मिस्त्री के निधन के बाद सरकार हुई सख्त
गौरतलब है कि टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री की हाल ही में एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह पिछली सीट पर बैठे थे और उन्होंने अपनी सीट बेल्ट नहीं बांधी थी। उनकी मृत्यु के बाद से ही केंद्र रियर सीट बेल्ट के उपयोग को लागू करने पर विचार कर रहा है।
सीट बेल्ट अलार्म लॉक करने वाली डिवाइस नहीं बिकेंगी
सीट बेल्ट के लिए जरूरी होगा कि कम से कम 100mm खींच कर लगाई जाए एक जानकारी के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Union Transport Minister Nitin Gadkari) ने पिछले दिनों सीट बेल्ट अलार्म बंद करने वाली डिवाइस बेचने पर रोक के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को पत्र लिखकर ई-कॉमर्स कंपनियों को कार सीट बेल्ट अलार्म को बंद करने के लिए बनाए गए डिवाइस को नहीं बेचने के लिए कहा है।