केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब कार में Seat Belt लगाना सभी के लिए होगा अनिवार्य, कंपनियों को दिए ये निर्देश

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) के निधन के बाद केंद्र सरकार रोड सेफ्टी रूल्स को लेकर बहुत सख्त हो गई है। केंद्र सरकार परिवहन मंत्रालय ने अब तय किया है कि कार में बैठने वाले सभी लोगों को अब सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य (Now seat belt will be mandatory)  होगा। यदि सीट बेल्ट नहीं लगाया तो कार में इसके लिए अलार्म  (Seat Belt Alarm) बजेगा। सरकार ने कार निर्माता कंपनियों को सीट बेल्ट अलार्म और ओवर स्पीड अलार्म लगाने के निर्देश दिए हैं।

सीट बेल्ट नहीं बांधने पर बजेगा अलार्म

परिवहन मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है और इस पर 05 अक्टूबर तक सुझाव और आपत्तियां मांगे हैं, सरकार इसे जल्दी लागू करना चाहती है। नोटिफिकेशन के अनुसार अब फ्रंट फेसिंग सीट वाले सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा , यदि वो ऐसा नहीं करते तो ऑडियो – वीडियो अलार्म बजेगा। कार में ओवर स्पीड अलार्म भी बजेगा। यह नियम सभी चार पहिये डोमेस्टिक अथवा कमर्शियल वाहनों पर लागू होगा।


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Atul Saxena

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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....