हजारों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, जल्द मिलेगा 18 हजार न्यूनतम वेतन का लाभ, बकाए का भी होगा भुगतान, सरकार ने शुरू की तैयारी

Pooja Khodani
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UP Forest Employees Minimum Wage : उत्तर प्रदेश के 36 हजार वनकर्मियों के लिए अच्छी खबर है।इलाहबाद हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अब राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार को वन विभाग में कार्यरत सभी दैनिक व मस्टर रोल कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत न्यूनतम वेतन का भुगतान करने का फैसला किया है।योगी सरकार ने एक हफ्ते के अंदर वन विभाग के कर्मचारियों को एक अप्रैल 2018 से बकाया सहित प्रतिमाह 18000 रुपये वेतन देने के निर्णय लिया है।

अपर मुख्य सचिव ने हाई कोर्ट को दी जानकारी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के वेतन संबंधित  यह जानकारी यूपी के अपर मुख्य सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल अनुपालन हलफनामा में दी है।इसमें बताया कि वन विभाग के जिन दैनिककर्मियों को छठे वेतन आयोग से 7000 रुपये दिए जा रहे हैं, उन सभी को जो सेवा में नियमित हो चुके हैं उन्हें भी इसी दर से बकाया का भुगतान किया जाएगा। वही 20 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत शेष कर्मियों को न्यूनतम वेतनमान भुगतान की नीति तैयार की जाएगी। अपर महाधिवक्ता अशोक मेहता ने भी आश्वस्त किया कि अगली सुनवाई की तिथि तक सभी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान देने की नीति तैयार कर ली जाएगी।

हाई कोर्ट ने भी दिए राज्य सरकार को ये निर्देश

वही हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि अब वन विभाग के कार्यरत सभी दैनिक कर्मचारियों को कार्य करने दिया जाए और किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को रखकर हटाया नहीं जाए। अपर मुख्य सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन या सचिव स्तर के नामित अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी, जिसमें सरकार व वन विभाग के 5-6 अधिकारी सदस्य होंगे।  यह कमेटी वन विभाग के सभी कर्मियों को न्यूनतम वेतनमान देने की नीति तैयार करेगी, जिसे अपर मुख्य सचिव द्वारा अनुपालन हलफनामा के माध्यम कोर्ट में पेश किया जाएगा।कोर्ट ने यह आदेश गोरखपुर वन विभाग में कार्यरत दैनिक कर्मचारी विजय कुमार श्रीवास्तव की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

जानिए क्या है पूरा मामला

दरअसल, बीते दिनों यूपी की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुत्तीलाल केस में बड़ा फैसला सुनाया था। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुत्तीलाल केस में दिए निर्देश के विपरीत वित्त और वन विभाग के अपर मुख्य सचिवों के रवैये को अदालत की आपराधिक अवमानना करार देते हुए दोनों विभागों को वन विभाग में कार्यरत सभी दैनिक व मस्टर रोल कर्मियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत 18000 रुपये न्यूनतम वेतन का भुगतान करने का आदेश दिया था ।इसके बाद इस फैसले पर योगी आदित्‍यनाथ सरकार ने अमल करते हुए वन विभाग के 36 हजार से अधिक कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को एक अप्रैल 2018 से बकाया सहित प्रतिमाह 18000 रुपये वेतन देने के निर्णय लिया है।


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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)

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