Uttarakhand Employee Promotion : नए साल से पहले उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों को राज्य की पुष्कर धामी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है।राज्य सरकार ने कर्मचारियों को प्रमोशन के मानकों में छूट दे दी है, जिसके बाद अब कर्मचारियों को प्रमोशन मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। बता दे कि तमाम कर्मचारी संगठन लंबे समय से पदोन्नति में शिथिलीकरण देने की मांग कर रहे थे, बीते दिनों राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने सीएम से मुलाकात कर पदोन्नति में शिथिलीकरण की व्यवस्था लागू करने की मांग की थी, जिसके बाद सीएम ने आश्वासन दिया था कि अगली कैबिनेट में इस प्रस्ताव को लाया जाएगा।
जुलाई 2023 से जून 2024 तक मान्य
दरअसल, कार्मिक विभाग के सचिव शैलेश बगोली ने उत्तराखंड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (संशोधन) नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी है।। सेवा अवधि में शिथिलीकरण का यह लाभ1 जुलाई 2023 से 30 जून, 2024 तक ही मान्य होगा।प्रमोशन के मानकों में छूट (शिथिलीकरण) का लाभ कर्मचारियों को तभी मिलेगा, जब उनसे वरिष्ठ पात्र सभी कर्मचारियों की पदोन्नति हो गई होगी यानि शिथिलीकरण के माध्यम से कर्मचारी को ऐसी पदोन्नति नहीं की जाएगी, जिससे वह अपने वरिष्ठ पात्र कर्मचारी से उच्च पद पर चला जाए।
ये रहेंगे नियम
- अधिसूचना के तहत इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (संशोधन) नियमावली, 2023 है। यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
- उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अहंकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2010 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) के नियम 4 में चौथे परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित कर दिया जायेगा।
- किसी कार्मिक को शिथिलीकरण का लाभ तभी अनुमन्य होगा जबकि उससे वरिष्ठ पात्र समस्त कार्मिकों की पदोन्नति हो गयी हो, ताकि कैडर मैनेजमेंट में कोई विसंगति उत्पन्न न हो और शिथिलीकरण के माध्यम से किसी कार्मिक को ऐसी पदोन्नति अनुमन्य नहीं होगी जिससे वह अपने वरिष्ठ पात्र कार्मिक से उच्च पद धारित कर लें।