Employees News : कर्मचारी शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। उनके लिए नियम में संशोधन किया गया है। इसके लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र भेजा है। जिसमें कहा गया है कि नियम का पालन करना अनिवार्य होगा।
झारखंड के सरकारी विद्यालय के शिक्षक अब केवल बायोमेट्रिक उपस्थिति ही बना पाएंगे। वित्तीय वर्ष के इस महीने से इसे अनिवार्य कर दिया गया है। जिला शिक्षा परियोजना द्वारा दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि ई विद्या वाहिनी पोर्टल को अपडेट किया गया है। इसके साथ ही शिक्षकों के मैनुअल उपस्थिति बनाने के विकल्प को ही समाप्त कर दिया गया है।

केवल ऑनलाइन उपस्थिति ही दर्ज करना अनिवार्य
जिसके बाद शिक्षकों के लिए केवल ऑनलाइन उपस्थिति ही दर्ज करना अनिवार्य होगा। शिक्षक के साथ-साथ विद्यालय के कर्मचारियों के लिए भी इसे अनिवार्य कर दिया गया है। जारी निर्देश में कहा गया है कि अप्रैल से वेतन का भुगतान ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर ही किया जाएगा। ई विद्या वाहिनी की नए वर्जन में जियो लोकेशन का दायरा विद्यालय के जियो कॉर्डिनेट्स से 100 मीटर के अंदर किया गया है। पहले यह दायरा 300 मीटर तक का किया गया था।
उपस्थिति को लेकर निर्देश जारी
उपस्थिति को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। जिसमें कहा गया है कि झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय सहित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय के शिक्षक और कर भी यह नियम लागू होंगे। इसके अलावा सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में भी नियम लागू होंगे। सरकारी विद्यालय दिशा से सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय के शिक्षक और कर्मचारियों को भी ऑनलाइन उपस्थिति के लिए ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य किया गया है।
कर्मचारियों के वेतन को रोका जाएगा
इस नियम का पालन नहीं करने वाले कर्मचारियों के वेतन को रोका जाएगा। साथ ही उनके वेतन भी काटे जाएंगे। बावजूद इसके प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर शिक्षकों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है।