Employees Teacher Salary 2024 : बिहार के शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। स्कूल शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया है इसमें कहा गया है कि राज्य के प्रखंडों में पदस्थापित या प्रतिनियुक्त शिक्षा अधिकारियों कर्मियों को अपना आवास उसी प्रखंड में रखना और आवासीय सत्यापन कराना अनिवार्य है, अन्यथा अप्रैल का वेतन भुगतान पर रोक लगा दिया जाएगा।
कर्मचारियों को वेतन चाहिए तो करना होगा ये काम
- शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को शिक्षा विभाग के जुड़े प्रखंडों के अधिकारी और कर्मियों को उनके मुख्यालय में ठहराव कराने का निर्देश दिए है।साथ ही कहा है कि प्रखंड कार्यालय स्तर पर शिक्षा विभाग के पदस्थापित व प्रतिनियुक्त अधिकारी कर्मियों को आवासन उनके पदस्थापन व प्रतिनियुक्ति स्थल पर ही हो।
- मुख्यालय पर साधन ना होने और विशेष परिस्थिति में ही कर्मचारी अनुमंडल स्तर तक अपना आवासन रख सकते हैं।हालांकि अपर सचिव ने डीईओ से कहा है कि ये अधिकारी और कर्मी, प्रखंड या अनुमंडल स्तर पर आवास रखने का प्रमाण-पत्र (जैसे बिजली बिल, मकान मालिक का एकरारनामा एवं अन्य कागजात) देते हैं, उसके बाद ही जांच सही पाए जाने पर अप्रैल का वेतन भुगतान की स्वीकृति की कार्रवाई की जाए।
झारखंड में 1 मई से ऑनलाइन हाजिरी, वरना नहीं मिलेगा वेतन-मानदेय
- झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों व पारा शिक्षकों के लिए काम की खबर है। अब शिक्षकों को 1 मई से ई विद्यावाहिनी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन हाजरी बनानी होगी, क्योंकि इसी आधार पर अब शिक्षकों को वेतन और मानदेय का भुगतान किया जाएगा। जिन विद्यालयों में शिक्षक कर्मचारी ऐसा नहीं करेगा उन्हें वेतन और मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है।
- अगर स्कूल स्तर से बिना बायोमेट्रिक अटेंडेंस के मानदेय का भुगतान किया गया तो वह वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आएगा और संबंधित कर्मचारी पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि विशेष परिस्थिति में संबंधित कार्यालय प्रधान की ओर से जांच के बाद सत्यापन करने पर मानदेय का भुगतान किया जा सकेगा।
- इधर, धनबाद के कोयला भवन, बरोरा, ब्लाक टू, कुसुंडा, बस्ताकोला, पीबी एरिया के अधिकारियों व कर्मचारियों का वेतन भी अब एक मई से बायोमेट्रिक उपस्थिति के बाद भी बनेगा।महाप्रबंधक कार्मिक व आद्यौगिक के पत्र के मुताबिक जो एसओपी जारी किया गया है उसी के अनुसार उपस्थिति दर्ज होगी इसलिए इसका पूरा ध्यान रखा जाए।