Employees, Employees DA, Home guard Basic pay : कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि कर्मचारियों को बेसिक पे, ग्रेड पे सहित उनके महंगाई भत्ते और अन्य भत्ते का लाभ दिया जाए। इसके लिए सरकार को 3 महीने का समय दिया गया है। इसके साथ ही कर्मचारियों के खाते में 40000 से 50000 तक की राशि देखी जाएगी।
आदेश का पालन करने के लिए 3 महीने का समय
राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस अनूप ढांड की एकलपीठ ने होमगार्ड समन्वय समिति जिला जयपुर की याचिका पर महत्वपूर्ण फैसलों से राजस्थान की सरकार और होमगार्ड डीजी को निर्देश दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार वर्ष 2015 से होमगार्ड को बेसिक पे, ग्रेड पे सहित उनके और वाशिंग भत्ते का लाभ दिया जाए। वही अदालत द्वारा राज्य सरकार को आदेश का पालन करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है।
2015 से बेसिक पे, ग्रेड पे और DA सहित वाशिंग भत्ते का लाभ
3 महीने के भीतर हजारों होमगार्ड कर्मचारियों को 2015 से बेसिक पे, ग्रेड पे और महंगाई भत्ते सहित वाशिंग भत्ते का लाभ दिया जाएगा। बता दें कि याचिका में वकील जगमोहन सक्सेना ने दलील देते हुए बताया था कि प्रदेश में होमगार्ड को सिपाही के समान वेतन भत्ता नहीं दिया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी दिशानिर्देश जारी
वही इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में होमगार्ड को सिपाही के बराबर वेतन भत्ते देने के आदेश दिए थे। अदालत ने राज्य के प्रमुख गृह सचिव और डीजी होमगार्ड को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार बेसिक पे सहित अन्य लाभ देने के निर्देश दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने गृह रक्षक होमगार्ड बनाम यूपी राज्य और तेज सिंह सहित अन्य के मामले में होमगार्ड के वेतन भत्ते को लेकर निर्देश दिए गए थे। इसमें आदेश दिया गया था कि होमगार्ड को मासिक आधार पर भुगतान नहीं किया जाएगा बल्कि उनके वेतन की गणना दैनिक कार्य के आधार पर की जाएगी।