नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। EPFO ने सोमवार को ट्विटर (Twitter) पर कहा कि अपने परिवार/नामांकित व्यक्ति के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए UAN के माध्यम से आज ऑनलाइन ई-नामांकन (E-nomination) फाइल करें। EPFO ने कहा कि पात्र परिवार के सदस्यों को पीएफ, पेंशन और कर्मचारी जमा-लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) के ऑनलाइन भुगतान के लिए 7 लाख रुपये तक ई-नामांकन महत्वपूर्ण है।
EPFO ने यह भी कहा कि नामांकन को कभी भी अपडेट किया जा सकता है लेकिन शादी के बाद यह जरूरी है। दस्तावेज़ीकरण और अनुमोदन के संबंध में EPFO ने सोमवार को कहा कि स्व-घोषणा पर्याप्त है। जोड़ने के लिए, नियोक्ता से कोई दस्तावेज़ीकरण या अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। यहां वे चरण दिए गए हैं जिनके माध्यम से उपयोगकर्ता अपने UAN के साथ ई-नामांकन दाखिल कर सकते हैं:
- ईपीएफओ की (https://epfindia.gov.in/) वेबसाइट खोलें
- सेवाओं का चयन करें और “कर्मचारियों के लिए” पर क्लिक करें।
- आपको “कर्मचारियों के लिए पृष्ठ” पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। वहां से, सेवा अनुभाग में जाएं और “सदस्य यूएएन/ऑनलाइन सेवा (ओसीएस/ओटीसीपी)” चुनें।
- ऊपर दिए गए विकल्प को चुनने के बाद आपको अपने UAN और पासवर्ड से लॉग इन करना होगा।
- मैनेज टैब पर जाएं और चौथा विकल्प – ई-नॉमिनेशन चुनें।
- आपकी स्क्रीन पर “विवरण प्रदान करें” टैब दिखाई देगा। सेव ऑप्शन पर क्लिक करें।
- पारिवारिक घोषणा को अद्यतन करने के लिए हाँ क्लिक करें।
- “पारिवारिक विवरण जोड़ें” पर क्लिक करें। आप एक या एक से अधिक नॉमिनी जोड़ सकते हैं।
- “नामांकन विवरण” चुनें।
- “सेव ईपीएफ/ईडीएलआई नॉमिनेशन” पर क्लिक करें।
- वन-टाइम पासवर्ड (OTP) जेनरेट करने के लिए ‘ई-साइन’ पर क्लिक करें और इसे अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर सबमिट करें।
#EPF Members can file new nomination to change existing EPF/#EPS nomination.
ईपीएफ सदस्य मौजूदा ईपीएफ/ईपीएस नामांकन को बदलने के लिए नया नामांकन दाखिल कर सकते हैं।#EPFO #Services #Pension #ईपीएप #पीएफ #AmritMahotsav @AmritMahotsav pic.twitter.com/sBfHhMjLbp
— EPFO (@socialepfo) March 1, 2022
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EPFO सदस्यों को PPF और EPS नॉमिनी को ऑनलाइन बदलने की भी अनुमति है। EPFO ने 21 फरवरी को ट्वीट किया कि ईपीएफ सदस्य मौजूदा ईपीएफ/ईपीएस नामांकन को बदलने के लिए नए नामांकन दाखिल कर सकते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS-95) के तहत अनिवार्य रूप से कवर नहीं किए गए। लोगों के लिए सेवानिवृत्ति निधि निकाय EPFO द्वारा 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक की मूल मजदूरी पाने वाले संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक नया पेंशन उत्पाद पर विचार किया जा रहा है।
वर्तमान में,सभी कर्मचारी जो संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं और प्रति माह 15,000 रुपये तक मूल वेतन (मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता) प्राप्त कर रहे हैं। अनिवार्य रूप से ईपीएस-95 के तहत कवर किए जाते हैं। इस घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्यों के बीच उच्च योगदान पर अधिक पेंशन की मांग के कारण एक नया पेंशन उत्पाद या योजना लाने के लिए सक्रिय विचार किया जा रहा है। यह उन लोगों के लिए जिनका मासिक मूल वेतन 15,000 रुपये से अधिक है।
नई पेंशन उत्पाद चर्चा
11 और 12 मार्च को गुवाहाटी में EPFO की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) की बैठक में इस नए पेंशन उत्पाद पर प्रस्ताव चर्चा के लिए आ सकता है। नवंबर 2021 में पेंशन संबंधी मुद्दों पर सीबीटी द्वारा गठित एक उप-समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की सबसे अधिक संभावना है।
सूत्र ने बताया कि ऐसे EPFO ग्राहक हैं जिन्हें 15,000 रुपये से अधिक मासिक मूल वेतन मिल रहा है, जिन्हें कम योगदान करने के लिए मजबूर किया जाता है (ईपीएस -95 में प्रति माह 15,000 रुपये के 8.33 प्रतिशत की दर से) और इस तरह उन्हें कम पेंशन मिलती है। मासिक पेंशन योग्य मूल वेतन को 15,000 रुपये तक सीमित करने के लिए, 2014 में EPFO द्वारा इस योजना में संशोधन किया गया था।
औपचारिक क्षेत्र में मूल्य वृद्धि और वेतन संशोधन को ध्यान में रखते हुए, 1 सितंबर 2014 से इसे 6,500 रुपये से संशोधित किया गया था। 15,000 रुपये की सीमा केवल सेवा में शामिल होने के समय लागू होती है। मासिक मूल वेतन की सीमा 25,000 रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई। उद्योग के अनुमानों के अनुसार पेंशन योग्य वेतन बढ़ाने से औपचारिक क्षेत्र के 50 लाख और कर्मचारी ईपीएस-95 के दायरे में आ सकते है।