Employees Allowances : कर्मचारियों के लिए राज्य शासन द्वारा पूरी तैयारी की गई है। उन्हें नवीन भत्ते का लाभ मिलेगा। इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अधिसूचना में जारी नियम के तहत ही उन्हें यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। विभाग में सभी प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्ष को सूचना की जानकारी दी है।
यात्रा भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा
हिमाचल प्रदेश में अनुबंध कर्मचारियों को भी तबादले होने पर पद ग्रहण करने का समय और यात्रा भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार द्वारा पुरानी व्यवस्था में बदलाव किया गया। कार्मिक विभाग द्वारा इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसकी जानकारी प्रशासनिक सचिवों को दी गई है। बता दे कि आमतौर पर अनुबंध अवधि में तबादले नहीं किए जाते हैं, पर यदि किसी कर्मचारी के तबादले जनहित में किए जाते हैं तो उन्हें नवीन भत्ते का लाभ मिलेगा।
नियम और नीति तय
नई व्यवस्था में 30 किलोमीटर से कम दूरी पर तबादले पर 1 दिन और इससे अधिक दूरी पर पद ग्रहण करने के लिए 5 दिन उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं पुरानी स्थान से 30 किलोमीटर की दूरी पर तबादले होने पर यात्रा भत्ता उपलब्ध नहीं कराया जाएगा जबकि पद ग्रहण करने के लिए निर्धारित दिनों के बीच में अगर सरकारी अवकाश आता है तो इसकी गिनती भी नहीं की जाएगी।
नियम के तहत पद ग्रहण करने के लिए एक दिन आगे बढ़ा दिया जाएगा। वही 30 किलोमीटर से कम दूरी होने पर अगर तबादले किए जाते हैं तो यात्रा भत्ता पथ परिवहन निगम की सामान्य बस के किराए के बराबर मिलेगा। लंबे समय से सरकार के पास यह प्रस्ताव विचाराधीन था। जिस पर मुहर लगने के बाद कार्मिक विभाग द्वारा अनुबंध कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए वित्त विभाग से चर्चा के बाद अधिसूचना जारी कर दी गई है।