UP Digital Media Policy 2024: उत्तर प्रदेश सरकार ने नई सोशल मीडिया नीति पेश की है, जिसमें यह कहा गया है की आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस नीति के तहत अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रविरोधी या आपत्तिजनक सामग्री साझा करता है तो उसे 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा दी जा सकती है।
बीते दिन यानी मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दी गई। इस नीति के तहत जो भी व्यक्ति अपने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक या राष्ट्रविरोधी पोस्ट करेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। आपत्तिजनक पोस्ट के लिए आईटी एक्ट की धारा 66 (E) और 66 (F) के तहत कार्यवाही की जाएगी।
नई सोशल मीडिया पॉलिसी लागू (UP Digital Media Policy 2024)
इसके अलावा, सरकार ने अपने कार्यों और नीतियों के प्रचार के लिए एक नई सोशल मीडिया पॉलिसी भी लागू की है, इस पॉलिसी के अनुसार सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर को भुगतान किया जाएगा। लेकिन इस नीति के अंतर्गत इनफ्लूएंसर्स को सूचना विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इस पॉलिसी के तहत X जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफार्म के इनफ्लुएंसर के लिए समान श्रेणियां निर्धारित की गई है। जिन्हें उनके फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर 4 अलग-अलग ग्रुप में बांटा गया है।
फॉलोवर्स के आधार पर भुगतान
इन ग्रुप के अनुसार इनफ्लुएंसर्स को हर महीने 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख और 2 लख रुपए का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा यूट्यूब इनफ्लूएंसर्स के लिए भी अलग-अलग श्रेणियां बनाई गई है, जिनके तहत उन्हें हर महीने 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और चार लाख रुपए की राशि दी जाएगी। प्रदेश सरकार ने यह नीति जनकल्याणकारी और लाभकारी योजनाओं की जानकारी और उनके लाभों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए लागू की है।