नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। अगर आप सिंगल पैरेंट (single parent) है और पुरुष (male) है तो आपके लिए एक खुशखबरी है। अब पुरुष सरकारी कर्मचारी (male government employee) जो अकेले बच्चे का ख्याल रख रहे है वो चाइल्ड केयर लीव (child care leave) के हकदार हैं, ये जानकारी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह (Union Minister Jitendra Singh) ने दी है।
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (Department of Personnel and Training(DoPT)) द्वारा लाए गए सुधारों पर, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार के पुरुष कर्मचारी भी अब चाइल्ड केयर लीव(child care leave) के हकदार हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि सीसीएल (CCL) का प्रावधान और विशेषाधिकार (Provisions and rights) केवल उन पुरुष कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा जो “एकल पुरुष माता-पिता (Single male parent)” के रूप में होते हैं, जिसमें पुरुष कर्मचारी (male employee) शामिल हो सकते हैं, जो विधुर(Widower) या तलाकशुदा (Divorced) या अविवाहित (unmarried) हैं, जो अपने बच्चे की जिम्मेदारी अकेले निभा रहे है।
केंद्रीय सरकार के तहत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा लाए गए कुछ प्रमुख सुधारों के बारे में जानकारी देते हुए, केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास (DoNER), MoS PMO, कार्मिक, सार्वजनिक शिकायतें, पेंशन , एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार के पुरुष कर्मचारी भी अब चाइल्ड केयर लीव के हकदार हैं। जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस बारे में आदेश कुछ समय पहले जारी किए गए थे, लेकिन किसी तरह से लोगों में इस सार्वजनिक नहीं किया गया था।
केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि चाइल्ड केयर लीव (child care leave) पर एक कर्मचारी अब सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के साथ हेड क्वार्टर छोड़ सकता है। इसके अलावा, चाइल्ड केयर लीव (child care leave) पर होने पर भी कर्मचारी द्वारा लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) का लाभ उठाया जा सकता है। आगे विस्तार से, उन्होंने बताया कि चाइल्ड केयर लीव (child care leave) को पहले 365 के लिए 100% लीव सैलरी दी जा सकती है। अगले 365 दिनों के लिए छुट्टी के वेतन का 80 प्रतिशत हिस्सा है।
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डॉ जितेंद्र सिंह ने आगे कहा कि इस संबंध में एक और कल्याणकारी उपाय यह है कि एक विकलांग बच्चे के मामले में, 22 वर्ष की आयु तक के बच्चों की देखभाल करने की शर्त को हटा दिया गया है और अब चाइल्ड केयर लीव(child care leave) का लाभ उठाया जा सकता है। किसी भी उम्र के विकलांग बच्चे के लिए सरकारी कर्मचारी। उन्होंने कहा कि पिछले छह वर्षों में DoPT में कई आउट-ऑफ-द-बॉक्स निर्णय लेना संभव है।
Union MoS @DrJitendraSingh briefs about major reforms by @DoPTGoI; says male employees of the government who are single parents, are now entitled to Child Care Leave
— PIB India (@PIB_India) October 26, 2020
डॉ जितेंद्र सिंह ने आगे बताया कि इस संबंध में एक और कल्याणकारी निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के तहत एक विकलांग बच्चे के मामले में, 22 वर्ष की आयु तक के बच्चों की देखभाल करने की शर्त को हटा दिया गया है। अब सरकारी कर्मचारी चाइल्ड केयर लीव का लाभ किसी भी उम्र के विकलांग बच्चे के बता दें कि चाइल्ड केयर लीव आमतौर पर महिला कर्मचारियों को दी जाती है। यह पूरी सेवा के दौरान अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए हो सकता है, इससे पहले कि उनका बच्चा 18 वर्ष की आयु तक ना पहुंच जाए।
इसे अर्जित अवकाश के रूप में माना जाता है। लेकिन इसे एक ही साल में तीन बार से ज्यादा नहीं दिया जा सकता है। इस अवकाश के लिए योग्य एकल सरकारी कर्मचारियों को 2018 में पारित करने का आदेश दिया गया था, लेकिन जैसा कि मंत्री ने कहा कि नीति के बारे में लोगों को ज्यादा जागरूकता नहीं है। छुट्टी के कुल 730 दिनों में से कर्मचारियों को पहले 365 दिनों के दौरान पूरा वेतन मिलता है और अगले 365 दिनों में वेतन का 80 प्रतिशत।