Delhi Liquor Scam Case : सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

हाईकोर्ट ने फैसले में मुख्यमंत्री को रिमांड में भेजने का फैसला भी बरक़रार रखा है। आप पार्टी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है।

Amit Sengar
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Delhi Liquor Scam Case : दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किए गए सीएम अरविंद केजरीवाल को मंगलवार हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की ओर से दाखिल की गई याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उनकी गिरफ्तारी नियम के अनुसार हुई है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ईडी द्वारा जुटाए गए सबूतों से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ गलत करने की योजना बनाई थी। केजरीवाल अवैध रूप से कमाए गए धन को इस्तेमाल करने और छुपाने में भी शामिल थे। ईडी के मामले से यह भी पता चलता है कि वह आम आदमी पार्टी में बड़ी भूमिका निभाई थी।

आप पार्टी जाएगी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि हमें संवैधानिक नैतिकता की फिक्र है, ना कि राजनीतिक नैतिकता की। यह मामला केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच का नहीं है। बल्कि यह केस केजरीवाल और ED के बीच का है। ED ने कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और ईडी के पास सबूत मौजूद हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता है। जांच में पूछताछ से सीएम को भी छूट नहीं दी जा सकती है। साथ ही हाईकोर्ट ने फैसले में मुख्यमंत्री को रिमांड में भेजने का फैसला भी बरक़रार रखा है। आप पार्टी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है।

कोर्ट ने कहा कि सरकारी गवाहों से जुड़ा कानून सिर्फ एक साल पुराना नहीं, बल्कि सौ साल से भी ज्यादा पुराना है। यह नहीं कहा जा सकता कि मौजूदा याचिकाकर्ता (केजरीवाल) को फंसाने के लिए ऐसा किया गया। इसके अलावा, दस्तावेज पेश न करने के मुद्दे पर हाई कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल कानून के मुताबिक दस्तावेज हासिल करने के हकदार हैं।

इसके अलावा केजरीवाल के इस दावे पर कि राघव मगुंटा और उनके पिता ने बीजेपी को पैसे मुहैया कराए, कोर्ट ने कहा कि यह देखना कोर्ट का कर्तव्य नहीं है कि किसने किसे चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया या किसने चुनावी बांड मुहैया कराया।

कानून सभी के लिए समान रूप से होता है लागू

गौरतलब है कि ईडी ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था। इसके बाद केजरीवाल ने गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। प्रवर्तन निदेशालय ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि केजरीवाल आगामी चुनावों का हवाला देते हुए गिरफ्तारी से छूट का दावा नहीं कर सकते क्योंकि कानून उन पर और आम आदमी पर समान रूप से लागू होता है।


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मुझे अपने आप पर गर्व है कि में एक पत्रकार हूँ। क्योंकि पत्रकार होना अपने आप में कलाकार, चिंतक, लेखक या जन-हित में काम करने वाले वकील जैसा होता है। पत्रकार कोई कारोबारी, व्यापारी या राजनेता नहीं होता है वह व्यापक जनता की भलाई के सरोकारों से संचालित होता है। वहीं हेनरी ल्यूस ने कहा है कि “मैं जर्नलिस्ट बना ताकि दुनिया के दिल के अधिक करीब रहूं।”

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