Haryana Contract Employees: हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की नायब सैनी सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है।राज्य सरकार ने कौशल रोजगार निगम तथा आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 और पार्ट-2 के आधार पर लगे एक लाख 20 हजार कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने के वादे को पूरा कर दिया है।राज्यपाल ने हरियाणा संविदा कर्मचारियों (सेवा सुरक्षा) अध्यादेश, 2024 पर मुहर लगा दी है।इससे अब किसी कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी।
दरअसल, हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों की रिटायरमेंट तक की जॉब गारंटी को लेकर लाए गए अध्यादेश को लेकर राज्यपाल ने मुहर लगा दी है, इसे अब हरियाणा संविदा कर्मचारियों (सेवा सुरक्षा) अध्यादेश, 2024 के नाम से जाना जाएगा।इसके तहत किसी भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकरण के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।प्रदेश के अतिथि अध्यापकों की तर्ज पर विभिन्न विभागों, बोर्ड-निगमों और स्वायत्त संस्थानों में लगे इन कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं 58 वर्ष तक के लिए सुनिश्चित की गई हैं। गेस्ट टीचर को भी इनकी तरह सभी सुविधाएं मिलेंगी। जिसमें हर छह से डीए, मेडिकल, अवकाश आदि शामिल हैं।
क्या है अध्यादेश के नियम, किस तरह मिलेगा लाभ
- यह अध्यादेश सरकार के विभागों, बोर्ड, निगमों में अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारियों पर लागू होगा।
- कर्मचारियों की आय मासिक 50 हजार रुपये तक होनी चाहिए।
- कर्मचारी को हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा संविदा नीति-2022 के तहत तैनात किया गया होना चाहिए।
- कम से कम पांच वर्ष की सर्विस होनी चाहिए।
- सेवा की अवधि में किसी भी स्वीकृत छुट्टी की अवधि शामिल रहेगी।
- किसी भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकरण के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।
- पात्र अनुबंधित कर्मचारी रिटायरमेंट की उम्र तक काम करेंगे।
- गेस्ट टीचर को भी इनकी तरह सभी सुविधाएं मिलेंगी। जिसमें हर छह से डीए, मेडिकल, अवकाश आदि शामिल हैं।
- अध्यादेश में 15 अगस्त तक पांच साल की नौकरी पूरी करने वाले सभी कच्चे कर्मचारियों की नौकरी 58 वर्ष की आयु तक सुनिश्चित करते हुए उन्हें पक्के कर्मचारियों के समान बेसिक वेतन दिया जाएगा।
- सरकार जो पालिसी लाई है, उसमें 50 हजार रुपये से अधिक वेतन लेने वाले कर्मचारी शामिल नहीं किए गए हैं, उन्हें पक्का करने के लिए अलग से प्रविधान करने की सरकार की योजना है।
अनुबंधित कर्मचारियों/अध्यापकों को मिलेंगी ये सुविधाएं
- हर साल एक जनवरी और एक जुलाई को अनुबंधित कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की जाएगी।
- एक साल की सेवा के बाद सालाना वेतन वृद्धि, डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और मेटरनिटी एक्ट के तहत मिलने वाले सभी लाभ मिलेंगे।
- पीएम-जन आरोग्य योजना-चिरायु एक्सटेंशन योजना के तहत अनुबंधित कर्मचारियों के परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ भी दिया जाएगा।
- जिन कर्मचारियों को सेवाएं देते हुए 5 साल हो गए हैं, उन्हें पालिसी का लाभ मिलेगा। ऐसे कर्मचारियों को न्यूनतम पे स्केल से 5% अधिक वेतन मिलेगा।
- 8 साल से कार्यरत कर्मचारियों को न्यूनतम पे-स्केल से 10% अधिक वेतन मिलेगा। इससे अधिक वर्षों की नौकरी पर न्यूनतम पे-स्केल से 15% अधिक वेतन दिया जाएगा।
- कच्चे कर्मचारियों के लिए घोषित किए गए सभी अतिरिक्त लाभ अतिथि अध्यापकों को भी मिलेंगे।
- पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार में लगे 14 हजार अतिथि अध्यापकों के लिए हरियाणा की भाजपा सरकार पहले ही सेवा नियम बनाकर 58 साल तक के लिए नौकरी सुरक्षित कर चुकी है।
- फरवरी 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में एक्ट पारित कराया था, जिसके तहत अतिथि अध्यापक सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं। हर छह महीने में महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है।
हमने युवाओं के स्वाभिमान और उनकी योग्यता का सम्मान किया है।उनकी योग्यता के आधार पर 1.44 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं और शीघ्र ही 36 हजार रिक्तियां भरने जा रहे हैं। इसके साथ ही 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित कर उन्हें पक्के कर्मचारियों की तरह वेतन और सुविधाएं दी है। pic.twitter.com/mHm8V2HNPl
— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) August 15, 2024