Haryana Contract employees News : हरियाणा के 1.20 कच्चे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य की नायब सैनी सरकार ने संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब कच्चे कर्मचारियों की 58 साल तक नौकरी सुरक्षित रहेगी।
नायब सैनी सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले किए गए वादे को पूरा करते हुए हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक, 2024 पारित कर दिया है, इसमें किसी कर्मचारी की नौकरी सुरक्षित करने के लिए कैलेंडर वर्ष में 240 दिन काम की शर्त हटा दी गई है। इसके अंतर्गत 15 अगस्त, 2014 तक पांच साल की सेवाएं पूरी करने वाले कच्चे कर्मचारियों की सर्विस को सिक्योरिटी दी जाएगी। उन्हें सेवानिवृत्ति आयु तक सरकारी सेवा में रखा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने विधानसभा में दी जानकारी
सीएम नायब सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मं X पोस्ट करते हुए है कि हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों की नौकरी रिटायरमेंट आयु 58 साल तक सुरक्षित हो गई है। प्रदेश की नॉन-स्टॉप सरकार ने कच्चे कर्मचारियों के लिए विधेयक पास कर दिया है, जिससे संविदा कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित हो गई है। साथ ही किसी कर्मचारी की नौकरी सुरक्षित करने के लिए कैलेंडर वर्ष में 240 दिन काम की शर्त को भी हटा दिया गया है।
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हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों की नौकरी रिटायरमेंट आयु 58 साल तक सुरक्षित हो गई है।
प्रदेश की नॉन-स्टॉप सरकार ने कच्चे कर्मचारियों के लिए विधेयक पास कर दिया है, जिससे संविदा कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित हो गई है।
साथ ही किसी कर्मचारी की नौकरी सुरक्षित करने के लिए कैलेंडर वर्ष… pic.twitter.com/fqdu30Pulb
— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) March 26, 2025