कर्मचारियों को मिलेगा ‘प्रमोशन’ का लाभ, पदोन्नति में आरक्षण पर महत्वपूर्ण आदेश, सभी विभागों को मिले निर्देश, पालन करना होगा अनिवार्य

Kashish Trivedi
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Employees, Employees Promotion, Reservation In Promotion : कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा। प्रमोशन में अब उन्हें आरक्षण के तहत पदोन्नति दी जाएगी। मुख्यमंत्री द्वारा इसके लिए आदेश जारी किए गए हैं।

अधिकारियों को आरक्षण के तहत प्रमोशन का लाभ 

हरियाणा में क्लास 1 और 2 के अधिकारियों को आरक्षण के तहत प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के सभी विभाग को निर्देश जारी किया। इसके साथ ही सरकार की ओर से इसे लेकर पत्र भी जारी किया गया है। जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि क्लास एक और दो के अधिकारियों को प्रमोशन देते वक्त आरक्षण का खास ध्यान रखा जाए। अधिकारियों ने दलील दी की 1968 में जब संयुक्त पंजाब बना था, तभी से अनुसूचित जाति के क्लास एक और दो के अधिकारियों के प्रमोशन पर प्रतिबंध लगाया गया था।

सभी विभाग को निर्देश जारी

इसको लेकर अलग-अलग विभागों के करीब 55 अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री से बीते दिनों मुलाकात भी की गई थी। इन सभी अधिकारियों द्वारा प्रमोशन पर अपनी समस्या को मुख्यमंत्री के सामने रखा गया था। मुलाकातों के दौर के बाद हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए पत्र जारी किया। जिसमें निर्देश दिए गए हैं कि क्लास 1 और 2 के प्रमोशन में अनुसूचित जाति को प्राथमिकता दी जाए। हरियाणा सरकार द्वारा आदेश जारी करते हुए प्रमोशन में आरक्षण से जुड़े निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट के जरनैल सिंह और अन्य बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता और अन्य के मामले में दिए गए निर्देश का भी जिक्र किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण संबंधित आदेश का हवाला 

बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी 2022 को निर्देश दिया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सरकारों को अधिकारियों के प्रमोशन के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण के आधार पर प्रदेश में प्रमोशन को भी लेकर निर्देश दिए गए थे। ऐसे में सरकार द्वारा भी इसे अपने पत्र में जगह देते हुए कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण संबंधित आदेश का प्रमोशन के दौरान ध्यान रखा जाए। इसके बाद अब क्लास वन और 2 के अधिकारियों को प्रमोशन कोटा के तहत दी जाएगी।


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