नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। EPFO News: एम्पलाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। 31 मार्च 2022 से पहले ई-नॉमिनेशन पूरा कर लें, वरना पीएफ का पैसा अटक सकता है। वही देरी पर ईपीएफओ के जरिए मिलने वाली कई सुविधाओं से भी वंचित रहना पड़ सकता है। अगर आपने ई-नॉमिनेशन नहीं कराया है तो स्क्रीन पर एक पॉप मैसेज लगातार आता रहेगा और आप पासबुक में बैलेंस नहीं देख पाएंगे।
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दरअसल, केंद्र सरकार ने सभी प्रोविडेंट फंड अकाउंट खाताधारकों के लिए ई-नॉमिनेशन फाइल करना अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत कोई भी कर्मचारी परिवार के किसी भी सदस्य को अपना नॉमिनी बना सकता है, अगर ऐसा नहीं किया जाता है और इसी बीच कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उनके पीएफ खाते का सारा पैसा अटक जाएगा ।इतना ही नहीं पीएफ खाते का पैसा निकालने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते है।