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Fri, Dec 19, 2025

EPFO ने इन कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, अब बिना आधार निकाल पाएंगे पीएफ से पैसा, जानें पूरी डिटेल

Written by:Pooja Khodani
Published:
ईपीएफओ की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि ऐसे कर्मचारी जिन्होंने पीएफ से जुड़ा सारा असाइनमेंट पूरा कर लिया है और वह विदेश चले गए है, उनको छूट मिलेगी।
EPFO ने इन कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, अब बिना आधार निकाल पाएंगे पीएफ से पैसा, जानें पूरी डिटेल

EPFO UAN/Aadhaar Update : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization) के कर्मचारियों-खाताधारकों के लिए राहत भरी खबर है।ईपीएफओ ने क्लेम सेटलमेंट के लिए कुछ कर्मचारियों को आधार सीडिंग में छूट दी है। 29 नवंबर 2024 को एक नया सर्कुलर जारी करते हुए कुछ कर्मचारियों के लिए आधार लिंकिंग की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। यह नियम उन विशेष श्रेणियों के लिए लागू होगा, जो मौजूदा परिस्थितियों में आधार प्राप्त करने में असमर्थ हैं।

दरअससल, आम तौर पर यदि किसी भी कर्मचारी को  पीएफ क्लेम सेटल करना है ,  पीएफ से पैसा निकालना है या EPFO ​​ग्राहकों को दावों के निपटान के लिए अपने UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) को आधार से जोड़ना होता है, ताकी उनके क्लेम की प्रक्रिया पूरी हो सके।लेकिन अब EPFO ने कुछ कैटेगरी के कर्मचारियों के लिए इस नियम में बदलाव करके बड़ी राहत दी है।इसके तहत अब अब कुछ खास मामलों में बिना आधार के बिना फिजिकल क्लेम का निपटान किया जाएगा।

इन कर्मचारियों को मिलेगी छूट

  • ईपीएफओ की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि ऐसे कर्मचारी जिन्होंने पीएफ से जुड़ा सारा असाइनमेंट पूरा कर लिया है और वह विदेश चले गए है, उनको छूट मिलेगी। जो भारत छोड़कर विदेश चले गए हैं और वहां की नागरिकता भी ले चुके हैं,वे लोग भी आधार के बिना क्लेम सेटल करा सकते हैं।
  • नेपाल के नागरिक और भूटान के नागरिक जो कर्मचारी की परिभाषा में आते हैं और ईपीएफ और एमपी अधिनियम के तहत आने वाले प्रतिष्ठान के लिए काम करते हैं और उसमें शामिल हैं, लेकिन भारत में नहीं रहते हैं और परिणामस्वरूप उनके पास आधार नहीं है।
  • इन कैटेगरी में आने वाले सभी कर्मचारियों को Aadhaar की जगह अन्य वैकल्पिक दस्तावेज़ जैसे पासपोर्ट या नागरिकता प्रमाण पत्र के जरिए अपनी पहचान साबित करने की सुविधा दी जाएगी। खासकर, नेपाल और भूटान के नागरिकों के लिए नागरिकता प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है।

UAN को लेकर भी EPFO का स्पष्टीकरण

  • ईपीएफओ ने स्पष्ट किया है कि अगर सदस्यों के पास पहले से यूएएन नहीं है तो उन्हें यूएएन अनिवार्य रूप से जनरेट करना होगा। केवल यूएएन के साथ आधार को जोड़ने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है क्योंकि इस समय वे विशिष्ट पहचान पत्र प्राप्त करने में असमर्थ हैं।
  • EPFO ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जिन लोगों का आधार जुड़ा नहीं है , वे फाइनल सेटलमेंट प्रोसेस करने के लिए दूसरे वैलिड आईडी प्रूफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन डॉक्युमेंट्स को ऑथेंटिसिटी के लिए वेरिफाई किया जाएगा।