कर्मचारियों पेंशनरों के लिए अपडेट, ऐसे मिलेगा यूनिफाइड पेंशन का लाभ, ब्याज समेत एरियर का भी भुगतान, जानें OPS, NPS और UPS में अंतर

केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) से अप्रैल 2025 से लाभ मिलेगा। इसके अलावा कर्मचारियों के पास एनपीएस और यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प होगा।

Pooja Khodani
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Unified Pension Scheme : महंगाई भत्ता वृद्धि से पहले केन्द्र की मोदी सरकार ने लाख केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। मोदी सरकार ने यूपीएस यानि यूनिफाइड पेंशन स्कीम की मंजूरी दे दी। नई योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ उन सभी कर्मचारियों को मिलेगा जो रिटायर्ड हो चुके हैं और NPS के तहत 31 मार्च 2025 रिटायर हो रहे हैं। इसके अलावा उन्हें एरियर का भी भुगतान किया जाएगा।

खास बात ये है कि यह UPS पेंशन योजना साल 2004 से लागू NPS के साथ-साथ चलेगी यानी कर्मचारियों के पास अब पेंशन के लिए दो विकल्‍प होंगे, इसमें से एक को चुनना होगा।ध्यान रहे कोई भी विकल्‍प चुनने के बाद उसे बाद में कभी बदला नहीं जा सकेगा।अगर किसी कर्मचारी ने UPS चुना है तो भविष्‍य में वह NPS में नहीं आ पाएगा और इसी तरह NPS को चुनने वाला UPS में नहीं आ पाएगा।केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) से लाभ होगा.

पेंशनरों को भी मिलेगा लाभ, एरियर का भी होगा भुगतान

  • वित्त सचिव डॉ. टीवी सोमनाथन ने कहा कि जो कर्मचारी 2004 से अब तक और आगे 31 मार्च 2025 तक रिटायर होंगे, वे भी UPS में शामिल हो सकते हैं।रिटायर हो चुके कर्मचारी NPS से UPS में भी शिफ्ट हो सकते है और रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन पाने, 60% पारिवारिक पेंशन और निश्चित पेंशन पाने पा सकते है। इन रिटायर कर्मियों को  एरियर्स का भी लाभ मिलेगा।
  • जो राशि उन्हें मिल चुकी है, उसमें से नई गणना के मुताबिक रकम एडजस्ट होगी।अगर किसी पेंशनधारक का एरियर बनेगा उस पर सरकार ब्याज का भी भुगतान करेगी।अगर पहले सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारी UPS में आते है और अगर नए सिरे से गणना के बाद उनका कोई एरियर्स बनता है तो उस एरियर पर PPF की दरों के हिसाब से ब्याज मिलेगा,, जिसकी वर्तमान में ब्‍याज दर 7.1 फीसदी सालाना है।

UPS की प्रमुख बातें

  • सुनिश्चित पेंशन: 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत। यह वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि तक कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होगा।
  • सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60 प्रतिशत।
  • सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन: न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह।
  • महंगाई सूचकांक: सुनिश्चित पेंशन पर, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन पर और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर।औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीई-आईडब्ल्यू) के आधार पर महंगाई राहत।सैन्य कर्मचारियों के मामले में सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एकमुश्त भुगतान, सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह महीने के लिए, सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियों (वेतन + डीए) का 1/10वां हिस्सा,इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की धनराशि कम नहीं होगी।

OPS की प्रमुख बातें

  • OPS में सरकारी कर्मचारी के रिटायर होने के बाद आखिरी मूल वेतन और महंगाई भत्ते की आधी रकम बतौर पेंशन ताउम्र सरकार के राजकोष से दी जाती है।
  • OPS में हर साल दो बार महंगाई भत्ता भी बढ़कर मिलता है,पेंशन पाने वाले सरकारी कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिवार के पेंशन दिए जाना भी ओपीएस में शामिल हैं।
  • OPS में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी मिलती है।
  • ओपीएस में कर्मचारियों के लिए 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता (DA) लागू किया जाता है।
  • पेंशन कमीशन के लागू होने पर पेंशन रिवाइज्ड होने का फायदा भी रिटायर कर्मचारी को मिलता है।
  • OPS में कर्मचारी के रिटायरमेंट पर GPF के ब्याज पर उसे किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता।

NPS की प्रमुख बातें

  • NPS एक कंट्रीब्यूटरी स्कीम है, इसके तहत सरकारी कर्मचारी को अपनी पेंशन में मूल वेतन का 10 फीसदी देना होता है और इसमें राज्य सरकार केवल 14% का ही योगदान देती है।
  • NPS में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का कोई स्थायी प्रावधान नहीं है।
  • न्यू पेंशन स्कीम (NPS) में 6 महीने के उपरांत मिलने वाला महंगाई भत्ता (DA) लागू नहीं होता है।
  • नई पेंशन स्कीम के तहत सेवानिवृत्ति पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40 फीसदी निवेश करना होता है। सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती।
  • एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित है। इसमें महंगाई भत्ते का प्रावधान शामिल नहीं है।
  • NPS में सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को कुल वेतन का 50 फीसदी पेंशन के तौर पर देने का प्रावधान है।
  • नई पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के अनुसार जो भी पैसा मिलेगा,आपको उसपर टैक्स देना होता है।


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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)

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