Employees Holiday : कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। उनके लिए अवकाश की घोषणा की गई है। इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। जिसका लाभ कर्मचारी सहित छात्रों को मिलेगा। इसके साथ ही सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है।
शिमला में पंचायत चुनाव के मतदान के लिए दो मेरे को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। सरकार के प्रवक्ता द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक चुनाव क्षेत्र में उस दिन औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत सभी शासकीय कार्यालय, शैक्षणिक संस्थानों सहित औद्योगिक प्रतिष्ठान और दुकानें बंद रहेंगे।
सवैतनिक अवकाश का लाभ
पंचायती राज संस्थानों में खाली रिक्तियों को भरने के लिए होने वाले उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव को देखते हुए 2 मई को अवकाश की घोषणा की गई है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 25 के तहत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को सवैतनिक अवकाश का लाभ दिया गया है।
स्कूल कॉलेज सहित शासकीय कार्य बंद रहेंगे
विशेष अवकाश का लाभ उन्हें दिया जा सकता है, जो राज्य के बाहर क्षेत्र में कार्यरत हैं और संबंधित संस्थान पंचायती राज संस्थान में उपचुनाव में मतदान करना चाहते हैं। विशेष अवकाश लेने वाले कर्मचारियों को मतदान करने से संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। वही 2 मई को अवकाश घोषित किए जाने के साथ ही स्कूल कॉलेज सहित शासकीय कार्य बंद रहेंगे। जिसका नाम कर्मचारियों को दिया जाएगा।