Pensioners Pension : देश के पेंशनर और फैमिली पेंशनरों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल एफएमए योजना के तहत योजना में बदलाव किया गया है। जिसमें आवास परिवर्तन से जुड़े बिना एफएमए या ओपीडी के लिए विकल्प बदलने के लिए पेंशनर्स को एकमुश्त विकल्प प्रदान किए गए हैं। जिस पर विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस दिशा निर्देशों के पालन के तहत ही कर्मचारियों को FMA और ओपीडी का लाभ मिलेगा।
मिलेगा विकल्प
बोर्ड के पत्र और पीबीसी के मद्देनजर, यह निर्णय लिया गया है कि पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को एफएमए या ओपीडी के लिए आवास परिवर्तन से जुड़े बिना विकल्प बदलने के लिए एक बार विकल्प प्रदान किया जाए।
इसी तरह का विकल्प पहले भी उपलब्ध कराया गया था, उस समय रेलवे की मंजूरी के बिना, बैंकों द्वारा स्वचालित रूप से एफएमए की अनुमति दी गई थी। जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों को ओपीडी के लिए उनकी पात्रता के संबंध में यूएमआईडी कार्ड जारी करने में कुछ समस्या हुई है।
निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी
- पीबीसी संख्या 239/2022 दिनांक 10.11.2022 के माध्यम से परिचालित विकल्प फॉर्म पेंशनभोगी या पारिवारिक पेंशनभोगी द्वारा संबंधित मंडल/कार्यशाला/इकाइयों की कार्मिक शाखा में जमा किए जाने चाहिए।
- उसके प्रस्तुत करने पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर एक स्वीकृति ज्ञापन जारी करना होगा।
- स्वीकृति ज्ञापन के आधार पर केवल एफएमए या ओपीडी का दावा किया जा सकता है।
- यह लेखा विभाग द्वारा प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में संबंधित बैंकों को एक प्राधिकरण पत्र जारी करके सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जिसकी एक प्रति कार्मिक शाखा (UL-3) को विधिवत रूप से पृष्ठांकित की जाए।
- किसी भी बैंक को एफएमए को सीधे अपने दम पर संवितरित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि विकल्प के परिवर्तन का असर जारी किए गए यूएमआईडी कार्ड पर पड़ता है।
- जारी किए गए स्वीकृति ज्ञापन की प्रति उस डीलर या इंस्पेक्टर को पृष्ठांकित की जानी चाहिए जो UMID कार्ड (UL-3) से संबंधित है।
- उसके आधार पर डीलिंग क्लर्क या इंस्पेक्टर जो यूएमआईडी कार्ड से संबंधित है, को संशोधित यूएमआईडी कार्ड जारी करने के लिए आवश्यक परिवर्तन करना चाहिए
- इसमें यह बताना अनिवार्य होगा कि संशोधित विकल्प के अनुसार पेंशनभोगी एफएमए या अन्यथा के लिए पात्र है।