शिक्षकों-कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने जारी किया संकल्प पत्र, मिलेगा ‘पुरानी पेंशन योजना’ का लाभ, नियम और शर्तें तय

Kashish Trivedi
Published on -
pensioners pension

Employees, Employees OPS : प्रदेश के कर्मचारियों सहित शिक्षकों को अब पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए राज्यपाल के आदेश से संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही पेंशन विसंगति को भी दूर कर दिया गया है।बता दे कि प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद द्वारा 11 अगस्त 2023 की बैठक में स्वीकृति दी गई है। जिसके बाद अब शिक्षक सहित कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा।

राज्यपाल के आदेश से संकल्प पत्र जारी

झारखंड सरकार के वैसे कर्मचारी, जिनकी नियुक्ति 1 दिसंबर 2004 के पूर्व पूरी हो चुकी है लेकिन उनकी नियुक्ति 1 दिसंबर 2004 के बाद हुई है। उनके पुरानी पेंशन योजना की अनुमान्यता में संशोधन के संबंध में राज्यपाल के आदेश से संकल्प पत्र जारी किया गया है।

पेंशन और पारिवारिक पेंशन कल्याण विभाग भारत सरकार द्वारा 17 फरवरी 2020 के आलोक में वित्त विभाग के संकल्प 1 अगस्त 2022 के तहत वैसे कर्मचारी, जिनकी नियुक्ति और अंतिम परिणाम 1 दिसंबर 2004 के पूर्व घोषित किया जा चुके हैं लेकिन प्रशासनिक कारणों से उनकी नियुक्ति 1 दिसंबर 2004 के बाद हुई हो, उन्हें पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प दिया गया है।

इन्हें मिलेगा OPS का लाभ 

बता दे कि कई कर्मचारियों के लिए अंतिम परिणाम 1 दिसंबर 2004 से पूर्व घोषित किया जा चुके थे लेकिन प्रशासनिक कारण, पुलिस सत्यापन और चिकित्सीय जांच इत्यादि के बाद नियुक्त हुए सरकारी सेवक की नियुक्ति 1 दिसंबर 2004 के बाद हुई थी। जिसके बाद उन्हें पुरानी पेंशन योजना से बाहर कर दिया गया था। अब उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

पेंशन और पारिवारिक पेंशन कल्याण विभाग भारत सरकार द्वारा 3 मार्च 2023 ऑफिस मेमोरेंडम के तहत वैसे कर्मचारी, जिनकी नियुक्ति नई अंशदाई पेंशन योजना लागू करने के संबंधित सूचना की तिथि के पूर्व भर्ती नियुक्ति आदेश के आलोक में हुई हो, उन्हें एक बार के विकल्प के तहत पुरानी पेंशन योजना अनुमन्य करने के लिए एनपीएस खाते में जमा राशि की वापसी का प्रावधान भी किया गया है।

राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा 9 दिसंबर 2004 को जारी किए गए ऑफिस मेमोरेंडम के तहत 1 दिसंबर 2004 को यह उसके पश्चात नियुक्त सरकारी सेवक पर अनिवार्य रूप से सरकारी कर्मचारी अंशदाई पेंशन योजना 2004 लागू की गई थी। उसे 5 सितंबर 2022 के संकल्प द्वारा सशर्त समाप्त कर दिया गया है। ऐसे कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।

नियम और शर्तें तय

वैसे राज्य सरकार के कर्मचारी, जिनकी नियुक्ति 1 दिसंबर 2004 के पूर्व निर्गत भर्ती विज्ञापन नियुक्ति आदेश के आलोक में हुई है। उनके लिए पुरानी पेंशन योजना अनुमन्य नहीं करते हुए उनके एनपीएस खाते में जमा राशि की वापसी का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन रखा गया था।  जिस पर अब महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। इस फैसले के तहत वैसे कर्मचारी जो इन शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें ही पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाया जाएगा। निम्नलिखित शर्तों के तहत :

  • जिनकी नियुक्ति 1 दिसंबर 2004 के पूर्व निर्गत भर्ती विज्ञापन के नियुक्ति आदेश 1 दिसंबर 2004 या इसके बाद हुई है।
  • वही इस शर्त को पूरा करने वाले कर्मचारियों को एक बार विकल्प का उपयोग कर 31 अक्टूबर 2022 के पूर्व अपने नियुक्ति प्राधिकार विभाग में आवेदन करना होगा। एक नियुक्ति अधिकार के बाद विभाग द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी। इसके उपरांत आवश्यक आदेश 31 दिसंबर 2023 के पूर्व तक निश्चित रूप से निर्गत किए जाएंगे।
  • इसके साथ ही पीआरएएन में जमा राशि की वापसी भविष्य निधि निदेशालय के आदेश पर 4 फरवरी 2015 की प्रावधानों के तहत की जाएगी। हालांकि धारक द्वारा जमा राशि लाभांश सहित उनके भविष्य निधि खाते में तथा सरकार द्वारा दिए गए अंशदान की राशि राज्य सरकार के खाते में जमा किया जाएगा।

About Author
Kashish Trivedi

Kashish Trivedi

Other Latest News