Employees Transfer, Employees News : कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें तबादले का लाभ मिलेगा। इसके लिए तबादले पर से बैन को हटाया गया है। संबंधित विभाग के मंत्री की मंजूरी के साथ ही कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे। 31 अगस्त तक संबंधित विभाग के मुख्यमंत्री कर सकेंगे।
कर्मचारियों के ट्रांसफर से रोक हटा दी गई
दरअसल हिमाचल सरकार द्वारा सी और डी श्रेणी के कर्मचारियों के ट्रांसफर से रोक हटा दी गई है। 31 अगस्त तक संबंधित विभाग के मंत्री द्वारा मंजूरी दिए जाने के साथ कर्मचारियों के तबादला किया जा सकेंगे। हालांकि 1 सितंबर से फिर से तबादले पर दोबारा रोक लगा दी जाएगी। इसके बाद 20 से 30 सितंबर तक एक बार फिर से तबादले पर छूट मिलेगी।
अधिसूचना जारी
विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी की गई। जिसमें स्पष्ट किया गया 10 जुलाई 2013 को जारी मार्गदर्शन सिद्धांत 2013 का सख्ती से पालन किया जाएगा। तबादला करते समय कई बातों को ध्यान में रखना होगा। जिसमें संबंधित कर्मचारियों द्वारा 3 वर्ष का न्यूनतम सेवाकाल एक स्थान पर पूरा किया जाना आवश्यक है। अगर सेवाकाल 3 वर्षों से कम है और प्रशासनिक आवश्यकता है। तभी कर्मचारियों के तबादले किए जा सकेंगे। इसके साथ ही किसी भी Cadre में तीन फीसद से अधिक कर्मचारियों को नवीन पदस्थापना नहीं सौंपी जाएगी।
विभाग के प्रमुख की मंजूरी अनिवार्य
शॉर्ट स्टे वाले कर्मचारियों के तबादले के लिए मुख्यमंत्री से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा जबकि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादला देने के लिए विभाग अध्यक्ष के पास आवेदन करना अनिवार्य होगा। पुरानी व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री के आदेश के बाद सभी श्रेणियां के कर्मचारियों के तबादा किए जा रहे थे। मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए आवेदन की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार द्वारा नई व्यवस्था शुरू की गई है। जिसके तहत अब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए उनके विभाग के प्रमुख की मंजूरी अनिवार्य होगी।
नियम के तहत एक Cadre में 3% से अधिक कर्मचारियों के तबादले नहीं किए जाएंगे। वहीं प्राकृतिक आपदा के चलते बचाव और राहत कार्य में जुटे कर्मचारियों के तबादले अभी नहीं होंगे। हालांकि 1 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा।