केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को दी राहत, बढ़ाई गई डेडलाइन, दिसंबर तक पूरी करें प्रक्रिया, मिलेगा हायर पेंशन का लाभ

Kashish Trivedi
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EPFO, EPFO Higher Pension : ईपीएफओ ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। ज्यादा पेंशन का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों की सैलरी और भत्ते की डिटेल जमा करने की तिथि को आगे बढ़ाया गया है। अब कर्मचारी और पेंशन भोगी 31 दिसंबर तक वेतन और भत्ते की डिटेल जमा कर सकेंगे।

ज्यादा पेंशन का विकल्प चुनने की सुविधा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा नियोक्ताओं को ज्यादा पेंशन का विकल्प चुनने की सुविधा दी गई थी। कर्मचारियों की सैलरी और भत्ते की डिटेल जमा करने की आखिरी तारीख 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। इससे पहले 30 सितंबर को विवरण जमा करने की डेडलाइन समाप्त हो रही थी वहीं अब कर्मचारियों के वेतन भत्ते का विवरण जमा करने के लिए उन्हें 3 महीने और मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन चुनने का विकल्प उपलब्ध कराया गया था।

समय सीमा बढ़ाने की अपील

श्रम मंत्रालय द्वारा बयान में कहा गया है नियोक्ता और एंपलॉयर यूनियन ने आवेदक पेंशन भोगी सहित मेंबर्स के वेतन विवरण अपलोड करने के लिए समय सीमा बढ़ाने की अपील थी। जिसके बाद मंत्रालय द्वारा उनकी मांगों को माना गया है। वेतन भत्ते के सत्यापन के लिए 29 सितंबर तक 5.52 लाख आवेदन नियुक्ति के पास लंबित पड़े हुए हैं। मंत्रालय का कहना है कि अनुरोध पर विचार करने के बाद ईपीएफओ बोर्ड चेयरमैन ने वेतन विवरण आदि जमा करने के लिए समय सीमा को 31 दिसंबर तक बढ़ाया है।

इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को अपने आदेश में कहा था कि ईपीएफओ को अपने सभी पात्र सदस्यों को ज्यादा पेंशन का विकल्प चुनने के लिए 4 महीने का समय देना होगा। 4 महीने की अवधि 3 मार्च को समाप्त हो गई थी। जिसके बाद से ही इस डेडलाइन को आगे बढ़ाया जा रहा है।

मार्च 1996 में EPS-95 के पहले 11(3) में प्रावधान को जोड़ा गया था। जिसमें मेंबर्स को अपने पेंशन कंट्रीब्यूशन में पूरी सैलरी (Salary-DA) के 8.33% तक बढ़ाने की अनुमति दी गई थी। यदि उन्हें ज्यादा पेंशन का मौका दिया गया था। हालांकि इसके लिए जॉइंट ऑप्शन फार्म दाखिल करने के लिए केवल 6 महीने का समय दिया गया था। जिसके कारण कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे।


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