Employees Maternity Leave, Maternity Leave : महिला कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें अवकाश का लाभ मिलेगा। इसके लिए संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है। इससे पहले कैबिनेट की बैठक में इसके लिए प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई थी। जिसके बाद अब इसे स्वीकृति दे दी गई है।
मातृत्व अवकाश से संबंधित प्रस्ताव पर संकल्प जारी
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संविदा के आधार पर नियुक्त महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश का लाभ होगा। उन्हें 180 दिन के अवकाश की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बता दे की पूर्व में संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश के लाभ का प्रावधान नहीं था।
वही मुख्यमंत्री के संज्ञान में आने के बाद इसके लिए प्रस्ताव तैयार किए गए थे। जिसके बाद अब संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारियों को भी मातृत्व अवकाश देने की स्वीकृति प्रदान की गई है। 5 महीने पहले वित्त विभाग ने इस पर अपनी स्वीकृति दी थी। जिसके बाद सीएम ने इस मामले में बड़ा फैसला लिया है। अब इस पर संकल्प पत्र भी जारी कर दिया गया है।
180 दिन के मातृत्व अवकाश का लाभ
मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव वैसे महिला कर्मचारियों पर लागू होगा, जो पिछले 12 महीने में 80 दिन तक संविदा पर कार्य कर चुकी है। उन्हें 180 दिन के मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा। यह अवकाश 2 संतान के बाद हुए प्रसव पर लागू नहीं होगा। इसके साथ ही संविदा राशि छुट्टी पर जाने से पहले अंतिम संविदा राशि के बराबर मान्य की गई है। वित्त विभाग से संकल्प पत्र जारी होने के बाद अन्य विभागों की ओर से भी निर्देश जारी किए जा रहे हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने झारखंड के सभी मनरेगा अंतर्गत संविदा पर कार्यरत महिला क्षेत्रीय कमी को मातृत्व अवकाश की सुविधा की स्वीकृत प्रदान की है।
मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी ने सभी उपायुक्त संयुक्त को पत्र लिखा और नियम अनुसार मनरेगा के अंतर्गत कार्यरत महिला क्षेत्रीय कर्मचारियों को 180 दिन के मातृत्व अवकाश देने के निर्देश दिए हैं। झारखंड राज्य के अन्य पड़ोसी राज्य में संविदा के आधार पर नियुक्त महिला कर्मचारियों को पहले से मातृत्व अवकाश का लाभ दिया जा रहा है। 25 जुलाई 2023 को कैबिनेट के फैसले के बाद वित्त विभाग द्वारा आदेश के बाद अब संकल्प पत्र जारी किया गया है।