शिमला, डेस्क रिपोर्ट।Pension News. हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेंशनरों को लेकर बड़ा फैसला किया है ।बजट में सीएम जयराम ठाकुर की घोषणा के बाद अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आयु सीमा की शर्त समाप्त कर दिया गया है।अब 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को भी एक हजार रुपये वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी, इस संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।
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अधिसूचना के तहत अब 60 से 64 वर्ष आयु की महिलाओं को बिना आयु सीमा वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी। 60 से 69 आयु के पुरुष भी बिना आय सीमा वृद्धावस्था पेंशन लेने को पात्र होंगे।वही अब वृद्ध जिनकी आयु 60 साल या इससे अधिक हो, को बिना किसी आयु सीमा के सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल सकेगी। इस संबंध में 29 जून, 2010 की हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन, भत्ता नियम में संशोधन किया है। इसके लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने अधिसूचना जारी की है। अब पेंशन की दरें पहली अप्रैल से तय होंगी।
अधिसूचना के तहत 60 से 69 वर्ष तक के सभी पात्र लोगों, कुष्ठ रोगियों और ट्रांसजेंडर को दी जा रही पेंशन 850 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1000, विधवाओं, दिव्यांगजनों, परित्यक्त महिलाओं व एकल नारियों को 1 हजार रुपये की जगह 1150 रुपये, 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों और 70% से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों को दी जा रही पेंशन 1500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1700 रुपये कर दी गई है।खास बात ये है कि पेंशनरों को वृद्धावस्था पेंशन लेने के लिए प्रार्थना पत्र के साथ आयु प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र (Medical Certificate) व वचनबद्धता की प्रति सहित सीधे संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी, जिला अधिकारी कार्यालय में आवेदन करना होगा।
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ध्यान रहे इसमें भी कुछ नियम तय किए गए है, जिसके अनुसार, जो दंपत्ति सरकारी सेवा से सेवानिवृत होकर पेंशन ले रहे हैं और जो आयकर भर रहे हैं, तो फिर उन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं दी जाएगी। इन दो वर्गों को छोड़कर बाकी सभी वर्गों को पेंशन देने की बात कही गई है। इतना ही नहीं सरकार ने इसके लिए एक हल्फनामा भी जारी किया है जो पेंशन लेने वाले को खुद भरकर और अपने हस्ताक्षर करके देना होगा। उसमें स्पष्ट लिखा है कि यदि वो जानकारी गलत देता है तो फिर उसके लिए वही दोषी होगा।