हाई कोर्ट का कर्मचारी-डॉक्टर्स के सेवानिवृत्ति आयु पर बड़ा फैसला, रिटायरमेंट उम्र 2 वर्ष बढ़ी, 62 वर्ष तक जारी रखेंगे सेवा, मिलेगा अन्य लाभ

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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। हाई कोर्ट (High Court) ने एक बार फिर से अपने कर्मचारियों-आयुष डॉक्टर्स (Employees-Ayush Doctors) को बड़ी राहत दी है। दरअसल सेवानिवृत्ति आयु (Retirement Age) पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि शासकीय कर्मचारी और आयुर्वेदिक डॉक्टर 62 साल की उम्र तक अपनी सेवा जारी रख सकेंगे और उन्हें सेवानिवृत (Retire) नहीं माना जाएगा।

हाईकोर्ट में आयुर्वेद डॉक्टर की तुलना में एलोपैथिक डॉक्टरों (allopathic doctors) के लिए अलग-अलग उम्र की सेवानिवृत्ति को चुनौती देने के लिए रिट याचिका दायर की गई थी। याचिकाओं की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर 62 वर्ष की उम्र पूरी होने तक सेवा में बने रहने के हकदार हैं। रिटायरमेंट उम्र को लेकर जो नियम एलोपैथिक डॉक्टर के लिए लागू है। वही आयुर्वेदिक डॉक्टरों के लिए भी लागू होंगे।


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Kashish Trivedi

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