हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, राज्य सरकार को दिए ये आदेश, 12 हफ्तों में होगा बकाया वेतन और अन्य भत्ते का भुगतान

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अहमदाबाद, डेस्क रिपोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी डिग्री कॉलेज की पूर्व प्रवक्ता डॉ. सुशीला जोशी मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने डॉ. सुशीला जोशी को उनकी सेवानिवृत्ति के 3 साल बाद सेवा में बहाल मानते हुए नियमित करने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं हाई कोर्ट ने प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एवं निदेशक उच्च शिक्षा के आदेश को निरस्त करते हुए वेतन एवं अन्य भत्तों आदि के सभी बकायों के भुगतान करने का भी निर्देश दिया।12 हफ्तों में आदेश का पालन करने को कहा गया है।

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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)