कोरोना प्रोटोकॉल : फ्लाइट में मास्क नहीं लगाने वालों को करे बाहर, हाई कोर्ट ने बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिया आदेश

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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। देश में एक बार फिर से बढ़ते कोरोना मामलों के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने फ्लाइट में मास्क को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (एसीजे) विपिन सांघी की पीठ ने कहा कि हवाई अड्डों और विमानों में मास्क का उपयोग नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाया जाए और जरूरत पड़ने पर नियमों का उल्लंघन करने वालों को विमान में ना बैठना दिया जाए।

हाई कोर्ट के आदेश में कहा गया है, “डीजीसीए को हवाई अड्डों और उड़ानों में विमानन कर्मचारियों आदि को मास्क और हाथ की स्वच्छता के मानदंडों का पालन करना चाहिए। यदि कोई यात्री उल्लंघन कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए अधिकृत करने के लिए अलग-अलग बाध्यकारी दिशानिर्देश जारी करने चाहिए। ऐसे व्यक्तियों पर मामला दर्ज किया जाना चाहिए और जुर्माना लगाया जाना चाहिए और उन्हें नो-फ्लाई सूची में रखा जाना चाहिए।”

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सुनवाई के दौरान डीजीसीए के वकील ने अदालत को बताया कि भोजन के दौरान ही मास्क हटाने में छूट दी गई है।

देश में बढ़े है कोरोना मामले

भारत में आज 4,041 नए कोरोनावायरस केस दर्ज किए गए है, जिससे कुल कोविड-19 मामलों की संख्या 4,31,68,585 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, एक्टिव केस भी बढ़कर 21,177 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 10 लोगों की मौत के साथ कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 5,24,651 हो गई। पिछले 24 घंटों में 1,668 मामलों की वृद्धि दर्ज की गई है।

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स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कुल संक्रमणों का 0.05 प्रतिशत सक्रिय मामले हैं। रिकवरी रेट 98.74 प्रतिशत है। दैनिक संक्रमण दर 0.84 प्रतिशत वहीं साप्ताहिक संक्रमण दर 0.67 प्रतिशत है। मृत्यु दर 1.22 प्रतिशत दर्ज की गई है। कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में वैक्सीन की 193.70 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं।


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Manuj Bhardwaj

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