हिजाब विवाद: कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ चेन्नई के एक कॉलेज में विरोध शुरू..

चेन्नई, डेस्क रिपोर्ट। मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल और कॉलेजों में हिजाब  पर प्रतिबंध लगा दिया।  जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है।  हालांकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह इस मामले की सुनवाई होली की छुट्टियों के बाद करेगा।  जिसके लिए स्कूल और कॉलजों में हिजाब के इस्तेमाल करने की मांग को पूरी होने के लिए या उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के लिए छात्राओं को होली तक का इंतजार करना पड़ेगा।

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बता दे की होली इस साल 18 मार्च को मनाई जाएगी। जहां सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला पहुंच चुका है तो वहीं दूसरी और तमिलनाडु में स्थित द न्यू कॉलेज, चेन्नई में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद हिजाब की मांग करते हुए छात्रों समेत कई लोग धरने पर बैठे हैं  और विरोध कर रहें है। दरअसल, कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब भी बात पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि, इस्लाम में हिजाब पहनना अधिक अनिवार्य नहीं है, इसलिए स्कूल और कॉलेज समेत अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।  जिसके बाद छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और  अपनी याचिका दर्ज की है जिस पर सुप्रीम कोर्ट होली के बाद सुनवाई कर सकता है।


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Manisha Kumari Pandey

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