बेंगलुरु, डेस्क रिपोर्ट। कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब (Hijab) पहनकर आने की मांग पर छिड़े विवाद पर हाई कोर्ट का आज भी कोई फैसला नहीं आ सका , हालाँकि हाई कोर्ट (Karnataka High Court) ने फैसला आने तक स्कूलों और कॉलेजों में धार्मिक पोशाक पहन कर जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया और सुनवाई को सोमवार तक के लिए टाल दिया।
हिजाब मामले की सुनवाई कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस जे एम खाजी की बेंच में चल रही है। बेंच ने कहा कि स्कूल हुए कॉलेजों को तत्काल खोल देना चाहिए लेकिन अंतिम फैसला आने तक छात्र धार्मिक पोशाक में स्कूल कॉलेज नहीं जा सकेंगे।

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हाई कोर्ट ने कहा कि सुनवाई के दौरान मीडिया से अपील की कि कोर्ट के आदेश को देखे बिना कोर्ट की बहस के दौरान की गई टिप्पणी को रिपोर्ट ना करें। कोर्ट ने कहा कि फैसला आने तक इस मामले में रिपोर्टिंग ना करें।