EPFO PF Money : प्रोविडेंट फंड (PF) नौकरीपेशा लोगों के लिए सेविंग का एक बड़ा माध्यम होता है। कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में जमा रकम मे से कर्मचारियों की सैलरी से एक हिस्सा हर महीने कटता है, यही बाद में ब्याज समेत मिलता है। खास बात ये है कि कोई भी कर्मचारी अपने सक्रिय EPF अकाउंट से घर खरीदने या लोन चुकाने के लिए इस रकम को कुछ आसान शर्तों और नियमों का पालन कर निकाल सकता है।
आसान शब्दों में कहें तो कोई भी नौकरी पेशा व्यक्ति ईपीएफ योजना के तहत कई कारणों से अपने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते से पैसा निकाल सकता है। इनमें वित्तीय आपात स्थिति, घर खरीदना या उसका निर्माण, होम लोन का रीपेमेंट, बच्चे की शादी और शिक्षा या इन खर्चों का भुगतान करना शामिल है। ईपीएफ सदस्य घर की लागत के लिए अपने पीएफ खाते में जमा राशि का 90% तक निकाल सकते हैं।
घर खरीदने या होम लोन चुकाने के लिए क्या हैं EPFO के नियम
ईपीएफ योजना की धारा 68BB के तहत आप अपना होम लोन चुकाने के लिए ईपीएफ से पैसा भी ले सकते हैं। इसके लिए घर पर्सनल या जॉइंट रूप से रजिस्टर्ड होना चाहिए। होम लोन आवेदक के पास कम से कम दस साल का पीएफ अंशदान का रिकॉर्ड होना चाहिए। लगातार पांच साल की सेवा पूरी होने के बाद निकाली गई पीएफ की रकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है।
इन आसान स्टेप्स की मदद से ऐसे निकालें PF अमाउंट
स्टेप 1- यूएएन सदस्य पोर्टल में अपने यूएएन और पासवर्ड के साथ साइन इन करें।
स्टेप 2- ‘ऑनलाइन सर्विसेज’ टैब पर क्लिक करें और ईपीएफ से पीएप एडवांस निकालने के लिए फॉर्म के फॉर्म सेलेक्ट करें। ड्रॉप-डाउन मेन्यू से क्लेम फॉर्म (फॉर्म -31, 19, 10सी और 10डी) चुनें।
स्टेप 3- दी गई विंडो में अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंक डालें और वेरीफाई करें।
स्टेप 4 : वेरिफिकेशन के बाद Proceed for Online Claim पर क्लिक करें।
स्टेप 5 : ड्रॉप डाउन से मेन्यू PF Advance को चुनें (Form 31)
स्टेप 6 : अपने कारण को चुनें और जितना पैसा निकालना हैं, वह दर्ज करें। चेक की एक स्कैन कॉपी अपलोड करें और अपना एड्रेस दर्ज करें।
स्टेप 7 : Get Aadhaar OTP पर क्लिक करें और आधार लिंक्ड मोबाइल पर प्राप्त OTP दर्ज करें।
इसके बाद आपका क्लेम फाइल हो जाएगा और कुछ दिनों के अंदर आपकी तरफ से क्लेम किया गया अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा।