Indian Railway: भारतीय रेलवे आवागमन के दुनिया की सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है। इससे हर दिन लाखों यात्री यात्रा करते हैं। अपने यात्रियों के लिए समय-समय पर इंडियन रेलवे द्वारा कोई ना कोई सुविधा शुरू की जाती रहती है। अब टिकट रिजर्वेशन को लेकर इंडियन रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। ट्रेन से सफर करने वाले यात्री अब तक जहां 120 दिन पहले रिजर्वेशन टिकट बुक कर सकते थे, तो अब वह केवल 60 दिन पहले ही अपनी यात्रा का टिकट बुक कर पाएंगे।
गुरुवार यानी कि आज रेल मंत्रालय की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है। जिसमें रिजर्वेशन के नियमों में बदलाव किए गए हैं। अब तक आरक्षण टिकट लेने के लिए यात्री 120 दिन पहले बुकिंग करवा सकते थे लेकिन अब यह संख्या 60 दिन तक सीमित कर दी गई है। चलिए आपको इस बारे में बताते हैं।
रेलवे ने बदले रिजर्वेशन के नियम
रेलवे द्वारा रिजर्वेशन के जो नियम जारी किए गए हैं। उसके मुताबिक न केवल रिजर्वेशन टिकट बुक करने की अवधि घटाई गई है बल्कि अन्य नियम भी जारी किए गए हैं। 31 अक्टूबर तक बुक की जाने वाली टिकटों पर नए नियम का कोई भी असर नहीं होगा। यात्री वह टिकट भी कैंसिल कर सकते हैं, जिनमें 60 दिन से ज्यादा का समय बचा हुआ है।
इन गाड़ियों पर नहीं होगा असर
रेलवे द्वारा दिए गए निर्देश के मुताबिक दिन के समय चलने वाली गाड़ियां जिनमें गोमती एक्सप्रेस, ताज एक्सप्रेस जैसी ट्रेन शामिल हैं, उन पर नियम का असर नहीं होगा। इसके अलावा फॉरेन टूरिस्ट्स गाड़ियों पर भी यह आदेश लागू नहीं होगा। इनमें 365 दिन पहले बुकिंग की जा सकती है।
बुक टिकट पर कैसा होगा असर
फिलहाल त्यौहार का समय चल रहा है और जल्द ही दिवाली और छठ जैसे प्रमुख त्योहार मनाए जाएंगे। त्योहारों को देखते हुए कई लोगों ने रिजर्वेशन पहले ही करवा लिया है। अगर आप भी उन लोगों में शामिल है जो अपना रिजर्वेशन करवा चुके हैं तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। रेलवे के इस नए फैसले का असर 31 अक्टूबर तक बुक होने वाले टिकटों पर नहीं होगा। इस महीने के अंत तक आप आने वाले 4 महीना की टिकट आसानी से बुक करवा सकते हैं। इसके बाद 1 नवंबर से सिर्फ 60 दिन तक के ही टिकट बुक किए जाएंगे।
#IndianRailways has shortened the Advance Reservation Period (ARP) from 120 to 60 days, effective from November 1.
However, all the bookings done up to 31st October this year will remain intact. @RailMinIndia said, there will be no change in the case of limit of 365 days for… pic.twitter.com/sAZcGxTlap
— All India Radio News (@airnewsalerts) October 17, 2024