नई दिल्ली| देश भर में लॉकडाउन 4.0 (Lockdown 4.0) का एलान कर दिया गया है| लॉकडाउन 14 और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। जो सोमवार 18 मई से शुरू होगा और 31 मई को खत्म होगा| इस संबंध में गृह मंत्रालय (Home Ministry) की ओर से नई गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। इसके अनुसार रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेन्ज जोन में राज्यों को निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। प्राधिकरण (NDMA) ने भारत सरकार के मंत्रालयों / विभागों, राज्य सरकारों और राज्य प्राधिकरणों को लॉकडाउन 31 मई 2020 तक जारी रखने का निर्देश दिया है।
नई गाइडलाइन (New Guidelines) के अनुसार स्कूल व कॉलेज बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स, स्टेडियम, व्यवसायिक केंद्र बंद रहेंगे। नई गाइडलाइन के मुताबिक, रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन अब राज्य सरकारें तय करेंगी| इंटर स्टेट बस सेवाओं को मंजूरी दी गई है लेकिन दोनों राज्यों की सहमति होनाा जरूरी है। घरेलू-विदेशी उड़ानों को इजाजत नहीं दी गई है| हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती जारी रहेगी. मेट्रो पर पाबंदी रहेगी| केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा आज रात 9 बजे राज्य के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे।
ग्रीन जोन में दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। स्टैंड अलोन दुकानें खुली रहेंगी। रेस्त्रां बंद रखे गए हैं, लेकिन होम डिलीवरी की सुविधा रहेंगी। मिठाई की दुकानें खुली रह सकती हैं। दवा दुकानें पहले की तरह सेवा देते रहेंगे। बस सेवा चल सकती हैं, यदि राज्य आपस में सहमत हों। स्कूल, कॉलेज पहले की तरह बंद रहेंगे। इसी तरह जिम और स्वीमिंग पूल की भी अनुमति नहीं दी गई है।
बता दें कि कोरोना (Corona) के खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन की घोषणा की थी| तब ये लॉकडाउन 21 दिनों के लिए था| इसके बाद लॉकडाउन 2 की घोषणा की गई| इसकी मियाद 3 मई तक थी| इसके बाद फिर लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया| जो 17 मई तक चला|