Lok Sabha Elections: देश में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग द्वारा जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही है। लेकिन कई लोगों के मन में चुनाव को लेकर कई सवाल होते है। जैसे की लोकसभा का चुनाव क्या कोई आम नागरिक लड़ सकता है? इसके लिए किस तरह के नियम होते है? दरअसल आगामी चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जमकर तैयारी कर रही है। पार्टियों द्वारा अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की जा रही है। हाल ही में बीजेपी ने मंडी से कंगना रनौत को मैदान में उतारा है। जिससे अब यह सवाल कई लोगों के मन में उठ रहा है की क्या कोई आम नागरिक भी यह चुनाव लड़ सकता है? तो चलिए इसे जानते है।
जानिए कौन लड़ सकता है चुनाव?
दरअसल चुनाव आयोग के नियमों को देखा जाए तो उनके मुताबिक लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। वहीं इसके साथ ही उम्मीदवार का नाम मतदाता सूची में भी शामिल होना चाहिए। आपको बता दें की ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उसी सीट से चुनाव लड़े जहां से आपका नाम मतदाता सूची में हो आप कहीं और से भी चुनाव लड़ सकते है। जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 (बी) के मुताबिक व्यक्ति की उम्र 25 साल से अधिक होनी चाहिए। वहीं लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आपको रिटर्निंग अधिकारी के पास जाकर नॉमिनेशन फॉर्म भरना होगा।