Lok Sabha Elections: क्या कोई आम नागरिक लड़ सकता है लोकसभा का चुनाव? जानें इस सवाल का जवाब

Lok Sabha Elections: देश में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि लोकसभा का यह चुनाव क्या कोई देश का आम इंसान लड़ सकता है? और इसके लिए क्या नियम होते हैं? तो चलिए आज हम इस खबर में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले है।

Rishabh Namdev
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Lok Sabha Elections: देश में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग द्वारा जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही है। लेकिन कई लोगों के मन में चुनाव को लेकर कई सवाल होते है। जैसे की लोकसभा का चुनाव क्या कोई आम नागरिक लड़ सकता है? इसके लिए किस तरह के नियम होते है? दरअसल आगामी चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जमकर तैयारी कर रही है। पार्टियों द्वारा अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की जा रही है। हाल ही में बीजेपी ने मंडी से कंगना रनौत को मैदान में उतारा है। जिससे अब यह सवाल कई लोगों के मन में उठ रहा है की क्या कोई आम नागरिक भी यह चुनाव लड़ सकता है? तो चलिए इसे जानते है।

जानिए कौन लड़ सकता है चुनाव?

दरअसल चुनाव आयोग के नियमों को देखा जाए तो उनके मुताबिक लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। वहीं इसके साथ ही उम्मीदवार का नाम मतदाता सूची में भी शामिल होना चाहिए। आपको बता दें की ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उसी सीट से चुनाव लड़े जहां से आपका नाम मतदाता सूची में हो आप कहीं और से भी चुनाव लड़ सकते है। जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 (बी) के मुताबिक व्यक्ति की उम्र 25 साल से अधिक होनी चाहिए। वहीं लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आपको रिटर्निंग अधिकारी के पास जाकर नॉमिनेशन फॉर्म भरना होगा।

जानें किन दस्तावेज की होगी आवश्यकता?

दरअसल जब भी कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ता है, तो उसको चुनाव आयोग की तय प्रक्रिया के मुताबिक कई प्रकार के फॉर्म भरने पड़ते हैं। जिन फॉर्म में व्यक्ति को संपत्ति के साथ साथ एजुकेशन, एड्रेस, यदि कोर्ट में कोई केस चल रहा हो या पहले कभी हुआ हो आदि की जानकारी प्रदान करनी होती है। वहीं इसके साथ ही फॉर्म में कई सवालों के जवाब भी देने होते हैं।

चुनाव आयोग के अनुसार कई सवालों को सत्यापित करने के लिए कई प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता भी होती है। जानकारी के अनुसार होम टैक्स चुकाने की रसीद, सभी टैक्स चुकाने की रसीद आदि की जानकारी भी उम्मीदवार को चुनाव आयोग को प्रदान करना होती है। इसके साथ ही उम्मीदवार को दो गवाह के साथ एक शपथ पत्र भी जमा करना होता है।


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Rishabh Namdev

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मैंने श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। मैं पत्रकारिता में आने वाले समय में अच्छे प्रदर्शन और कार्य अनुभव की आशा कर रहा हूं। मैंने अपने जीवन में काम करते हुए देश के निचले स्तर को गहराई से जाना है। जिसके चलते मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार बनने की इच्छा रखता हूं।

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