OROP: लाखों पेंशनर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, इस दिन तक होगा एरियर का भुगतान, 30 अप्रैल तक पहली किस्त के भुगतान के निर्देश, खाते में आएगी राशि

Kashish Trivedi
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One Rank One Pensioners, OROP Arrears : पूर्व कर्मचारियों-पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। उन्हें जल्द पेंशन के एरियर का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोमवार को महत्वपूर्ण सुनवाई की गई है। इसके साथ ही केंद्र सरकार को 28 फरवरी 2024 तक का समय दिया गया है। इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा पूर्व कर्मचारी और पेंशनरों का 28000 करोड़ रुपए के बकाए का भुगतान करने के लिए कहा गया है।

एक समय सारिणी तय

सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोमवार को कहा गया कि केंद्र पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन एरियर के भुगतान पर अपने 2022 के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य है। ऐसे में अगले साल 28 फरवरी तक पेंशनर्स को बकाए का भुगतान किया जाना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा सहित जेबी पर्दीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने विभिन्न समूहों को भुगतान करने के लिए रक्षा मंत्रालय को एक समय सारिणी भी प्रदान की है।

SC का आदेश

इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन बकाया के भुगतान को लेकर भारतीय पूर्व सैनिक आंदोलन की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि 13 मार्च को चार किस्तों में वन रैंक वन पेंशन का भुगतान के लिए आदेश जारी किया गया था, जो कि बेहद अनुचित कार्य था। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई है।

इतनी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को 30 अप्रैल तक वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत भारतीय सशस्त्र बलों के पात्र पारिवारिक पेंशन और वीरता विजेताओं को बकाया की पहली किस्त का भुगतान करने के निर्देश दिए है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र को 30 जून तक 70 वर्ष से अधिक के पात्र पेंशनर्स को और शेष पात्र पेंशनर्स को 30 अगस्त, 30 नवंबर और 28 फरवरी को सामान किस्तों में बकाया का भुगतान करना होगा।

याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र में सीलबंद कवर नोट को स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं CJI ने कहा कि मैं व्यक्तिगत रुप से सीलबंद लिफाफे के खिलाफ अदालत में पारदर्शिता होनी चाहिए और आदेशों को लागू करने के बारे में यहां चर्चा की जा रही है। ऐसे में यहां किसी भी तरह की गोपनीय लिफाफे की आवश्यकता नहीं है। अदालत में जानकारी देते हुए कहा गया कि 2500000 पेंशनभोगी थे, उनसे 400000 वन रैंक वन पेंशन योजना के लिए योग्य नहीं है क्योंकि उन्हें बढ़े हुए पेंशन का लाभ मिल रहा है।

किस्तों में एरियर का भुगतान

जस्टिस पी एस नरसिम्हा पारदीवाला ने निर्देश दिया कि छह लाख पेंशनर का वीरता पुरस्कार विजेताओं को 30 अप्रैल तक उनके वन रैंक वन पेंशन बकाया का भुगतान किया जाएगा। साथ ही 70 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 45 लाख सेवानिवृत्त सैनिकों को 30 जून तक एक या एक से अधिक किस्तों में उनके वन रैंक वन पेंशन बकाए का भुगतान किया जा सकता है। इसके साथ ही 10 से 11 लाख सेस पेंशन भोगियों के वन रैंक वन पेंशन बकाया का भुगतान 28 फरवरी 2024 तक तीन समान किस्तों में किया जाएगा।

तीन बार एक्सटेंशन दिया गया

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने मार्च 2022 के फैसले में वन रैंक वन पेंशन पर केंद्र के साथ नवंबर 2015 की अधिसूचना की पुष्टि की थी। वहीं इस योजना को जुलाई 2014 से लागू करने और हर 5 साल में संशोधन की परिकल्पना के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद अदालत द्वारा सरकार को तीन बार एक्सटेंशन दिया गया था। 3 महीने के पहले विस्तार जून 2022 में दिए गए तो दूसरा उसी साल सितंबर में दिया गया था। इस साल 9 जनवरी को पीठ ने सरकार को 15 मार्च तक करीब 25 माह पूर्व सैनिकों के फंक्शन बकाया राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए थे।

कोर्ट ने लगाई थी फटकार

हालांकि 20 जनवरी को मंत्रालय द्वारा एक आदेश जारी किया गया था। जिसमें 4 अर्धवार्षिक सामान किस्तों में बकाया के भुगतान का प्रावधान करते हुए 15 मार्च तक समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई थी। 27 फरवरी और 13 मार्च को अदालत की सुनवाई हुई थी। जिसमें पीठ ने 20 जनवरी के केंद्र के पत्र पर सरकार को फटकार लगाई थी और पत्र वापस लेने के बाद ही समय को आगे बढ़ाने पर विचार करने की बात कही थी।

वही मंत्रालय द्वारा 18 मार्च को अपना आवेदन दिया गया है। जिसमें अदालत को 20 जनवरी के पत्र को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी दी गई और भुगतान की मंजूरी के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध किया गया था। जिस पर अब समय अवधि को बढ़ाकर 28 फरवरी 2024 किया गया है।

सरकार का फैसला

इससे पहले दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत पूर्व सैनिक और पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन में संशोधन को मंजूरी दी गई थी। 1 जुलाई 2019 से प्रभावी किया गया था। वही जुलाई 2019 से जून 2022 की अवधि के लिए बकाया राशि का भुगतान किए जाने के निर्देश दिए गए थे।

इतनी मिलेगी राशि

वही इस मामले में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 23 दिसंबर को घोषणा की थी। इसमें कहा गया था कि 2.5 मिलियन से अधिक रक्षा पेंशन भोगियों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं 23638 करोड़ रुपए की बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। सेवानिवृत्त जवानों को वन रैंक-वन पेंशन योजना के बकाया के रूप में 87000 रुपए प्राप्त होंगे जबकि कर्नल को 4 लाख 42 हजार और लेफ्टिनेंट जनरल को 4 लाख 32 हजार रुपए एरियर के रूप में मिलेंगे।


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