वही करोड़ों किसानों को अब तक 12वीं किस्त का लाभ दिया जा चुका है जबकि 13वीं किस्त होली से पहले किसानों के खाते में भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि इससे पहले केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण अपडेट जारी करते हुए कहा है कि यदि किसानों को 13वीं किश्त की राशि प्राप्त करनी है तो उन्हें ईकेवाईसी करवाना अनिवार्य होगा। ईकेवाईसी के बिना किसानों के खाते में रकम नहीं भेजी जाएगी। ऐसे मामलों में रकम अटक सकती है। दरअसल कई अपात्र लाभार्थी भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं। जिसके कारण योजना में पारदर्शिता रखने केंद्र सरकार द्वारा ईकेवाईसी को अनिवार्य किया गया है।
13वीं किस्त की तैयारी शुरू
एक तरफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त की तैयारी शुरू हो गई है। वहीं ढाई करोड़ से अधिक ऐसे किसान हैं। जो इस योजना के लाभ लेने से वंचित हो गए हैं। दरअसल फर्जीवाड़ा रोकने के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा विसंगति की जा रही है। ऐसे में ई केवाईसी के जरिए आधार कार्ड लिंक करने वाले चौथे डिजिटल फिटर के कारण 2 करोड़ किसान अपात्र साबित किए गए हैं।
2 करोड़ 50 लाख किसान 13वीं किस्त की राशि से रह सकते हैं वंचित
इससे पहले पीएम किसान पोर्टल पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से जुलाई 2022-23 तक में 11 करोड़ 27 लाख 72 हजार 411 किसानों के खाते में राशि भेजी गई थी। हालांकि अगस्त से नवंबर 2022-23 की किस्त केवल 8 करोड़ 99 लाख 22 हजार 984 किसानों के खाते में भेजी गई थी। ऐसे में 11वीं की स्थिति राशि दो करोड़ 28 लाख किसानों को नहीं दी गई थी। यह सभी किसान अपात्र घोषित किए गए थे।वहीं अब डिजिटल फिल्टर के बाद इस संख्या में और अधिक गिरावट देखने को मिल सकती है। दरअसल 2 करोड़ 50 लाख किसानों को 13वीं किस्त की राशि से वंचित रहना पड़ सकता है।
3 लेयर प्रोटेक्शन
दरअसल कई अपात्र किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे थे। जिस पर कृषि मंत्रालय द्वारा किसानों के डाटा को पारदर्शी करने के लिए तीन फिल्टर लगाए गए थे। पहले आधार लिंक पेमेंट के बाद चौथा फिल्टर लगाने के साथ ही लाभार्थियों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है। पीएफएमएस, यूआईडीएआई, आईटी और एनपीसीआई जैसी संस्था भी अब किसानों पर कड़ी निगरानी रख रही है। ऐसे में लगातार लाभार्थियों की संख्या में कमी देखी जा रही है।
यह नहीं ले सकेंगे लाभ
इस योजना का लाभ संवैधानिक पद पर कार्य कर रहे या कर चुके लोग के अलावा पूर्व या मौजूदा मंत्री, सांसद, विधायक, पंचायत प्रमुख नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा केंद्र राज्य सरकार ने मौजूदा यह अवकाश प्राप्त कर्मचारी, सभी अवकाश प्राप्त पेंशनभोगी सहित जिनकी मासिक पेंशन ₹10000 से अधिक है। वह भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।