Railway Travel Insurance: टिकट बुकिंग करते समय करें यह छोटा सा काम, एक्सीडेंट होने पर मिलेगा 10 लाख का बीमा, ऐसे उठाएं लाभ

Sanjucta Pandit
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Railway Insurance

Railway Travel Insurance : यात्रा के दौरान ट्रैवल इंश्योरेंस (Travel Insurance) एक महत्वपूर्ण सुरक्षा सुविधा है जो कि आपको आपदा, चोरी और अन्य घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करती है। अक्सर लोग अपनी यात्रा बुक करते समय ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में जानकारी नहीं लेते हैं या यह विकल्प इग्नोर कर देते हैं। इसका मुख्य कारण होता है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती है।

Railway Travel Insurance: टिकट बुकिंग करते समय करें यह छोटा सा काम, एक्सीडेंट होने पर मिलेगा 10 लाख का बीमा, ऐसे उठाएं लाभ

जानिए बीमा राशि

बता दें कि भारतीय रेलवे द्वारा संचालित आईआरसीटीसी (IRCTC) यात्रियों को यात्रा बीमा सुविधा प्रदान करता है। यह बीमा सुविधा 10 लाख रुपये तक कवर प्रदान करती है और इसकी प्रीमियम राशि 1 रुपए से भी कम होती है। यह एक बहुत ही सस्ता और सुरक्षित विकल्प है जो यात्रियों को रेलवे द्वारा उपलब्ध किया जाता है। IRCTC द्वारा ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों को यात्रा बीमा की सुविधा प्रदान की जाती है। यह इंश्‍योरेंस यात्रा के दौरान होने वाली किसी भी दुर्घटना या नुकसान के लिए भरपाई करने का एक विकल्प है। आप टिकट बुक करते समय ही इस बीमा के लिए आवेदन कर सकते हैं।

क्‍या है इंश्‍योरेंस का फायदा

इसके लिए IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप का उपयोग करके ट्रैवल इंश्योरेंस का विकल्प चुनें। इसमें आपको यात्रा की तारीख, स्थान, यात्रा की अवधि और यात्रा बीमा कवर की राशि दर्ज करनी होगी। यदि आप आईआरसीटीसी के माध्यम से टिकट बुक करते हैं और यात्रा बीमा का विकल्प चुनते हैं तो आपको नॉमिनी डिटेल्स को दर्ज करने के लिए एक लिंक भेजा जाता है। नॉमिनी डिटेल्स में आपको नाम, मोबाइल नंबर, उम्र जैसी जानकारी भरनी होगी। यदि किसी प्रकार का हादसा होता है तो प्रभावित पैसेंजर या नॉमिनी इस इंश्योरेंस पॉलिसी का दावा कर सकता है।

रेलवे के अनुसार मिलती है इतनी राशि

  • यदि किसी यात्री की रेल हादसे से मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिजनों को 10 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
  • यदि यात्री दुर्घटना में पूरी तरह से विकलांग हो जाता है, तो उसे 10 लाख रुपये का इंश्योरेंस क्लेम मिलता है।
  • यदि यात्री दुर्घटना में आंशिक रूप से विकलांग हो जाता है, तो उसे 7.5 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
  • यदि किसी यात्री को दुर्घटना में घायल हो जाता है, तो उसे 2 लाख रुपये का क्लेम मिलता है।
  • यदि किसी यात्री की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को मृतक के पार्थिव शरीर को घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की आर्थिक सहायता के रूप में 10,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं।

ऐसे उठाएं लाभ

  • यात्रा बीमा प्रदान करने वाली कंपनी के नजदीकी ऑफिस जाएं और क्लेम प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करें।
  • कंपनी को क्लेम से संबंधित जानकारी प्रदान करें, जैसे घटना का विवरण, यात्री का नाम, टिकट डिटेल्स और आवश्यकता अनुसार अन्य जानकारी।
  • नॉमिनी या पैसेंजर को अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, अस्पताल बिल या मृत्यु प्रमाणपत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने होंगे।
  • ध्यान दें कि क्लेम दर्ज करने का समय सीमा अक्सीडेंट के चार महीने के भीतर होती है। इसलिए जल्द से जल्द क्लेम दर्ज करना बेहद महत्वपूर्ण है।
  • कंपनी जल्द ही दस्तावेज़ों की सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करेगी और आपके खाते में पैसे ट्रांसफर करेगी।

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Sanjucta Pandit

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मैं संयुक्ता पंडित वर्ष 2022 से MP Breaking में बतौर सीनियर कंटेंट राइटर काम कर रही हूँ। डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन और बीए की पढ़ाई करने के बाद से ही मुझे पत्रकार बनना था। जिसके लिए मैं लगातार मध्य प्रदेश की ऑनलाइन वेब साइट्स लाइव इंडिया, VIP News Channel, Khabar Bharat में काम किया है।पत्रकारिता लोकतंत्र का अघोषित चौथा स्तंभ माना जाता है। जिसका मुख्य काम है लोगों की बात को सरकार तक पहुंचाना। इसलिए मैं पिछले 5 सालों से इस क्षेत्र में कार्य कर रही हुं।

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