Ration card Benefit : राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार की बड़ी तैयारी, मिलेगा अतिरिक्त अनाज का लाभ, 10 अक्टूबर तक होगा वितरण, सरसों तेल-गेहूं सहित चावल होंगे उपलब्ध

Kashish Trivedi
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Ration Card, Ration card Benefit : राशन कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर है। यदि आप भी राशन कार्ड धारक है तो सरकार द्वारा आपके लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। आपको अतिरिक्त अनाज का लाभ मिलेगा। दरअसल 12 लाख से अधिक एपीएल राशन कार्ड धारक सरकार की इस घोषणा का लाभ उठा सकते हैं।

अधिकारियों को निर्देश

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 12.50 लाख एपीएल राशन कार्ड धारकों को अक्टूबर में 6 किलोग्राम चावल का कोटा मिलेगा। सरकार ने APL धारकों के चावल के कोटे में 1 किलो की वृद्धि की है। दरअसल 6 महीने से उपभोक्ताओं को पांच किलो चावल प्रति राशन कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे थे। इस मामले में खाद्य नागरिक और उपभोक्ता मामले विभाग ने उपभोक्ताओं को अतिरिक्त चावल का कोटा देने के लिए जिला खाद्य नियंत्रक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

सरकार के इस योजना का लाभ एपीएल राशन कार्ड धारकों को मिलेगा। उन्हें प्रति राशन कार्ड 6 किलो चावल, 10 रूपए प्रति किलो के हिसाब से दिए जाएंगे जबकि बीपीएल और अंत्योदय परिवार को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 15 किलो चावल निशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस मामले में नरेंद्र धीमान का कहना है कि एपीएल राशन उपभोक्ताओं को अक्टूबर से प्रति राशन कार्ड 6 किलो चावल का लाभ मिलेगा। इसके लिए सभी डिपो में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यदि उपभोक्ता को लाभ नहीं मिलता है तो वह इसकी शिकायत कर सकते हैं।

हरियाणा : 10 अक्टूबर तक राशन वितरण

इधर हरियाणा सरकार द्वारा भी राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी गई है। सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया कि सितंबर महीने में सरसों का तेल और गेहूं से वंचित रहे लाभ पात्रों को 10 अक्टूबर तक राशन वितरण किया जाएगा। जिला खाद्य एवं पूर्ति नागरिक के गोयल के अनुसार हरियाणा सरकार के निर्णय अनुसार जो पात्र लाभार्थी सितंबर महीने में आवंटित सरसों के तेल और गेहूं से वंचित रह गए थे। उन्हें अक्टूबर महीने के 10 अक्टूबर तक अतिरिक्त अनाज का वितरण किया जाएगा। वंचित रहे हितग्राही गेहूं और सरसों का तेल अपने-अपने राशन डिपो से प्राप्त कर सकेंगे।

हरियाणा सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार यदि किसी लाभार्थी को राशन वितरण से संबंधित कोई समस्या है तो सहायक खाद एवं पूर्ति अधिकारी के कार्यालय में जाकर इसकी शिकायत कर सकता है। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1800 1802087 अथवा जिला एवं पूर्ति नियंत्रक भिवानी के कार्यालय के कंट्रोल रूम में 01664-242125 पर संपर्क कर सकते हैं।


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