कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, इस आदेश में हुआ बदलाव, मिलेगा लाभ

खबर है कि 50 की आयु पार कर चुके बिजली कर्मचारियों कीछंटनी के आदेश में बदलाव किया गया है। इसके साथ ही स्क्रीनिंग के लिए गठित होने वाली कमेटी को भी स्थगित कर दिया गया है।

Pooja Khodani
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UP Electricity Employees compulsory retirement : उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग के कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए राहत भरी खबर है। अब उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के 50 साल की उम्र पार कर चुके कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति नहीं दी जाएगी, वे अपने सेवाकाल तक कार्यरत रहेंगे। यूपीपीसीएल ने 26 अप्रैल को इस संबंध में जारी आदेश को निरस्त कर दिया है।

आदेश निरस्त, नहीं दी जाएगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति

दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तरप्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन के कार्मिक प्रबंधन एवं प्रशासन विकास चंद्र अग्रवाल की ओर से रविवार को मध्यांचल एमडी को एक पत्र जारी किया गया था, जिसके बाद 50 की आयु पार कर चुके बिजली कर्मचारियों कीछंटनी के आदेश में बदलाव किया गया है। इसके साथ ही स्क्रीनिंग के लिए गठित होने वाली कमेटी को भी स्थगित कर दिया गया है।  निगम के कई कर्मचारी संगठन ने इस पर नाराजगी भी जाहिर की थी, जिसके बाद इस आदेश को निरस्त किया गया है।

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)